Dungarpur Crime : डूंगरपुर में दरिंदगी, बहन ने किडनैपिंग में दिया साथ तो भाई ने बेशर्मी की सारी सीमा लांघी, अब मिली सजा
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Dungarpur Crime : डूंगरपुर में दरिंदगी, बहन ने किडनैपिंग में दिया साथ तो भाई ने बेशर्मी की सारी सीमा लांघी, अब मिली सजा

Dungarpur Crime : राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी भाई-बहन को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है.

Dungarpur Crime : डूंगरपुर में दरिंदगी, बहन ने किडनैपिंग में दिया साथ तो भाई ने बेशर्मी की सारी सीमा लांघी, अब मिली सजा

Dungarpur Crime News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी भाई-बहन को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है.

 दुष्कर्म के आरोपी भाई-बहन को मिली सजा

वहीं उसकी सहयोगी बहन को 3 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 2 जुलाई 2022 को चौरासी थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की समाज में किसी की मौत होने पर पूरा परिवार लोकाचार के लिए गया था.

 सहयोगी बहन को 3 साल के कठोर कारावास

वहीं उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. इस दौरान माथुगामडा फला धोमनिया निवासी पूंजीलाल और उसकी बहन सन्तु बाइक लेकर उसके घर आये और उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए. आरोपी पूंजीलाल ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया .

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की,जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया.

मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा 

इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी भाई व बहन को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं उसकी सहयोगी बहन को 3 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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