Alwar News: अलवर पॉक्सो अदालत संख्या 1 ने एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दंडित किया है...
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Alwar News: अलवर पॉक्सो अदालत संख्या 1 ने एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 85000 के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला खेड़ली थाना क्षेत्र का है जहां 2021 में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा लेजाने और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने पीड़िता को भीलवाड़ा से दस्तयाब कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था.
साथ ही लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 7 फरवरी 2021 को खेड़ली थाना इलाके की एक नाबालिग पीड़िता के परिजनो ने बच्ची के गायब होने की खेड़ली थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तुरन्त अनुसंधान कर नाबालिग को भीलवाड़ा से दस्तयाब किया. मामले में आरोपी विक्की उर्फ विक्रम ने नाबालिग के साथ जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिस पर आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को पॉक्सो न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश अनूप पाठक के सामने 15 गवाह अभियोजन की तरफ और 25 दस्तावेजों को परीक्षित कराया, जिस पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 85000 के अर्थदंड से दंडित किया.
आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने गांव खेड़ली से भरतपुर शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में महिला को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन न्यायालय ने महिला आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया और आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को बीस साल की सजा सुनाई.
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