Rajasthan News: राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है. इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वाद दायर किया है. विष्णु गुप्ता ने बताया कि अदालत में प्रतिवादी बनने के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी और वे अदालत से इन अर्जियों को खारिज करने की मांग करेंगे.
विष्णु गुप्ता ने बताया कि कुछ एप्लिकेशन ऐसे भी दाखिल किए गए हैं जिसमें उनकी याचिका पर सवाल उठाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दरगाह वर्शिप एक्ट में नहीं आती है, क्योंकि वर्शिप एक्ट में मंदिर-मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें दरगाह या कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं है.
विष्णु गुप्ता को लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्हें बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. इसके अलावा, उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. इन धमकियों के कारण, विष्णु गुप्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि सुनवाई के दौरान सिर्फ चुनिंदा लोगों को एंट्री दी जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनी रहे.
ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में राजनेताओं द्वारा चादर भेजने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की गई है. विष्णु गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चादर नहीं भेजने के लिए पत्र लिखा था और इस मामले में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो अभी लंबित है. गुप्ता ने कहा कि वे अदालत से मांग करेंगे कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा दरगाह में चादर भेजने की परंपरा को बंद किया जाए. उन्होंने कहा कि यह परंपरा 1947 से शुरू हुई है और अब इसे बंद किया जाना चाहिए.
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