अजमेर: रिश्वतखोरी के आरोपी मामा-भांजा को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
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अजमेर: रिश्वतखोरी के आरोपी मामा-भांजा को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

अजमेर एसीबी न्यायालय ने टोंक की टोडारायसिंह नगर पालिका चेयरमैन भरत लाल सैनी और उसके भांजे दिनेश कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं. 

मामा-भांजा को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

Ajmer: अजमेर एसीबी न्यायालय ने टोंक की टोडारायसिंह नगर पालिका चेयरमैन भरत लाल सैनी और उसके भांजे दिनेश कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं. अजमेर एसीबी न्यायालय की एपीपी सतनारायण चीतारा ने बताया कि सोमवार को एसीबी ने टोंक टोडारायसिंह नगरपालिका के चेयरमैन भरत लाल और उसके भांजे दिनेश को डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था.

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इस मामले की शिकायत परिवादी हनीफ मोहम्मद ने की थी परिवादी के अनुसार नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आने वाली जमीन में वह प्लॉटिंग अपने मित्र के साथ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका चेयरमैन भरत लाल सैनी द्वारा बार-बार उन पर रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. 

इसे लेकर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई और 5 लाख की डिमांड करने पर साडे ₹300000 में सौदा तय हुआ और ₹20000 की रकम मौके पर उसी दिन ही ले ली गई. इसके बाद एसीबी ने सत्यापन कराने के बाद अपना जाल बिछाया और डेढ़ लाख की रिश्वत की रकम के साथ परिवादी को भरत लाल सैनी को देने के लिए भेजा गया, जहां भरत लाल ने अपने भांजे दिनेश कुमार को टोंक टोडारायसिंह के गणपति प्लाजा की छत पर लेने के लिए भेजा, जहां पर एसीबी ने पैसे लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसकी जानकारी भी दे दी गई कि वह काम अपने मामा भरत लाल सैनी के लिए किया गया है. 

पुलिस ने दोनों मामा भांजे को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ की और इस संबंध में आज अजमेर न्यायालय में दोनों को पेश कर दिया गया, जहां एसीबी न्यायाधीश ने दोनों मामा भांजे को 1 अगस्त 2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं. ऐसी भी इस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है.

Reporter: Ashok Bhati

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