भोपाल के भविष्य की सुनवाई कल से..! इन तारीखों में लिखा जाएगा फैसला; जानें स्मार्ट सिटी पर 3000 आपत्तियां
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भोपाल के भविष्य की सुनवाई कल से..! इन तारीखों में लिखा जाएगा फैसला; जानें स्मार्ट सिटी पर 3000 आपत्तियां

Bhopal Smart City Project: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर आई आपत्तियों को लेकर कल से सुनवाई होने जा रही है. इसे लेकर सभी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं. अब सुनवाई के बाद आई शिकायतों पर आधिकारिक स्तर पर फैसला लिया जाएगा.

भोपाल के भविष्य की सुनवाई कल से..! इन तारीखों में लिखा जाएगा फैसला; जानें स्मार्ट सिटी पर 3000 आपत्तियां

Bhopal Smart City: प्रिया पांडेय/भोपाल। झीलों की नगरी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान यानी स्मार्ट सिटी पर पर मंथन कल से शुरू होने वाला है. इसे लेकर सभी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं. भोपाल स्मार्ट सिटी के प्लान पर अब तक 3000 से ज्यादा आ चुकी हैं. इन सभी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद भोपाल के भविष्य का फैसला यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रुके कामों का फैसला किया जाएगा.

कैसी होगी सुनवाई की व्यवस्था
सुनावई करीब एक महीने चलेगी. जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. इसके लिए 9 चैट-रूम तैयार किए गए हैं. 9 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाली सुनवाई के लिए आपत्तिकर्ताओं को 320 समूह में विभाजित किया गया है. समूह को चेट-रूम में उपस्थित होने का दिन और समय पहले से सूचित किया जाएगा. सुनवाई के बाद प्लान जारी करने का अंतिम फैसला विभागीय मंत्री स्तर पर होगा.

छह चरणों में होगी सुनवाई
- ऑनलाइन सुनवाई 9 अगस्त से 5 सितंबर तक होगी
-पहला चरण में 9 से 11 अगस्त
- दूसरा चरण में 16 से 18 अगस्त
- तीसरा चरण में 21 से 25 अगस्त
- चौथा चरण में 28 से 29 अगस्त
- पांचवां चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर
- छठवें और अंतिम चरण में 4 से 5 सितंबर तक सुनवाई होगी

इस तरह की दर्ज हो रही हैं आपत्तियां
- आरजी 4 यानी कि शहर के बाहरी इलाकों में बेस एफएआर केवल 0.25 करने का विरोध
- बड़े तालाब के आसपास लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया में एफएआर को 0.06 से बढ़ाने की मांग

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सुनवाई के बाद फैसला
भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को ओपन टू ऑल करने के बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से पहले भी आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मंगाए गए थे. इसमें लोगों ने कई तरह की समस्याओं को लेकर अवगत कराया जिसके हिसाब से प्रोजेक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए. अभी भी कई तरह की आपत्तियां आई हैं इनपर भी सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा.

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