MP Assembly Election 2023: विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तेजी से तैयारियों में जुट गया है. इसके लिए मुख्यनिर्वाचन अधिकारी ने अलग-अलग 11 विभागों के साथ बैठक की और उन्हें सख्त दिशा निर्देश दिए.
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MP Assembly Election 2023: भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोदन ने तैयारियों तेज कर दी है. अधिकारियों के ट्रेनिंग के बाद अब अगल-अलग विभागों के साथ बैठक कर पूरी रणनीति बनाई जा रही है. इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने राज्य एवं जिला स्तर में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रभावी कार्रवाई की रूपरेखा बनाने सहित आवश्यक निर्देश दिए.
इन विभागों के साथ हुई बैठक
आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर पुलिस, आयकर, वाणिज्यिक कर/आबकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, CISF, नारकोटिक्स (केंद्रीय एवं राज्यीय), परिवहन, बैंक, दूरसंचार, रेलवे विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क एवं सेवाकर, स्टेट जीएसटी, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई.
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विभागवार इन बिंदुओं पर की गई चर्चा
पुलिस विभाग
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध शस्त्र, अवैध धन, अवैध मदिरा, अवैध सामग्री, ड्रग्स सहित अन्य मादक पदार्थो की जब्ती की प्रभावी कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाने, पुलिस पोर्टल, निर्वाचन, व्यय निगरानी के अंतर्गत दर्ज किए गए प्रकरण FIR की जानकारी एवं उनके निराकरण की स्थिति, निर्वाचन व्यय संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चयन में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सहयोग करना, आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में हर दिन भेजे जाने वाली रिपोर्ट तथा मतदान दिवस के दिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की व्यवस्था करना
आयकर विभाग
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध धन, अवैध सामग्री, ड्रग्स, अनएकाउंटेड ज्वेलरी की जब्ती की प्रभावी कार्रवाई के लिए प्लान बनाने, एयरपोर्ट्स पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करना, एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/ हेलीपेड पर कार्यवाही हेतु टीम का गठन एवं सूचना मिलने पर कार्यवाही के लिए व्यवस्था करना.
वाणिज्यिक कर विभाग/ आबकारी
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध मदिरा, मादक पदार्थ की जब्ती के लिए रूपरेखा बनाने, डिस्टलरीज एवं वेयर हाउस की जानकारी एवं सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था, बॉर्डर चैक पोस्ट पर प्रभावी कार्यवाही के लिए प्लान एवं निगरानी तथा बॉर्डर मीटिंग, औचक निरीक्षण करना.
एयरपोर्ट अथॉरिटी
एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/ हेलीपेड पर कार्रवाई के लिए पूर्व सूचना, एसएमएस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था, विमानों/ चार्टड प्लेन/ हेलीकॉप्टर आदि की आवाजाही की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराना.
सीईआईएसएफ
एयर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ समन्वय स्थापित करना, एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/ हेलीपेड पर चेकिंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराना.
नारकोटिक्स (केंद्रीय एवं राज्यीय)
खुफिया तंत्र का उपयोग कर फ्लाइंग स्क्वॉड के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करना, अवैध मादक पदार्थों की कार्रवाई के लिए प्लान बनाना
परिवहन विभाग
मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अवैध वाहनों की सघन चैकिंग एवं कार्रवाई, बिना अनुमति के परिवर्तित की गई वाहनों पर कार्रवाई, स्टार प्रचारकों के वाहन परमिट एवं वीडियो वैन परमिट जारी करने के पूर्व दस्तावेजों की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति करना.
बैंक
अभ्यर्थी को बिना विलंब खाता खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना, संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधित व्यवस्था, विशेष तौर पर जिलों एवं आयकर विभाग को अविलंब जानकारी उपलब्ध कराना. एटीएम वैन से नगद राशि परिवहन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना के लिए एप का निर्माण कराना, एटीएम कैश वैन को निर्धारित दस्तावेज के साथ मूवमेंट करने के निर्देश प्रसारित करना.
दूरसंचार विभाग
निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए बल्क एसएमएस भेजने के पूर्व प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के लिए सभी लैडलाइन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों को पाबंद करना, शैडो एरिया में वैकल्पिक संचार व्यवस्था-मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों के माध्यम से मोबाइल टॉवर की व्यवस्था, सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु मजबूत नेटवर्क की व्यवस्था
रेलवे विभाग
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार, ड्रग्स आदि की जब्ती के लिए प्लान तैयार करना, बड़े स्टेशनों पर सामान की जांच के लिए मशीन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराने, आसामाजिक तत्वों की आवाजाही पर कार्रवाई करना.
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन
निर्वाचन के दौरान आकाशवाणी/ दूरदर्शन के माध्यम से राजनीतिक दल/ अभ्यर्थी द्वारा प्रचार किए जाने के लिए प्रमाणीकरण की जांच कर ही प्रसारण कराने, नैतिक मतदान के लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए.
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