Alcohol in J-K: जम्मू-कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिकेगी बियर, LG ने दी मंजूरी; ये हैं शर्तें
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Alcohol in J-K: जम्मू-कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिकेगी बियर, LG ने दी मंजूरी; ये हैं शर्तें

Departmental Stores to Sell Beer: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुआई में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में यह फैसला लिया गया. इसमें शहरी क्षेत्रों में बियर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को मंजूरी दी गई है.

Alcohol in J-K: जम्मू-कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिकेगी बियर, LG ने दी मंजूरी; ये हैं शर्तें

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बियर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है. अधिकारियों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अपनी शराब लाइसेंसिंग और बिक्री नीति के तहत बियर बेचने की अनुमति दे दी है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुआई में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में यह फैसला लिया गया. इसमें शहरी क्षेत्रों में बियर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को मंजूरी दी गई है.

बयान के मुताबिक, 'प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए बियर और रेडी टू ड्रिंक शहरी क्षेत्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचने के लिए लाइसेंस जेकेईएल -2 ए को मंजूरी दे दी है.

क्या हैं शर्तें

बयान में कहा गया, 'एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर न्यूनतम 1200 वर्ग फुट के क्षेत्र, जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और दुकानों के लिए 2 करोड़ रुपये जैसी शर्तों को पूरा करते हैं तो वो योजना के तहत पात्र होंगे.' इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर अपने हर स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक बयान में कहा गया, 'डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले खुल चुके हों.

हालांकि, यह शर्त डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सीरीज से जुड़े एक नए / हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिसका सालाना कारोबार 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है.' इसके अलावा योग्य होने के लिए इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को कुछ श्रेणियों की 6 चीजों की बिक्री भी करनी होगी. इनमें किराना, पैकिंग फूड, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम, घरेलू सामान, बर्तन-रसोई के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टेशनरी और अन्य प्रसाधन सामग्री शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, पेट्रोल पंपों पर चल रहे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए लाइसेंस देने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(इनपुट-IANS)

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