Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. राहुल गांधी ने कहा है कि इस केस में माफी न मांगने के चलते शिकायतकर्ता की ओर से मुझे घमंडी कहना गलत है.
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Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. राहुल गांधी ने कहा है कि इस केस में माफी न मांगने के चलते शिकायतकर्ता की ओर से मुझे घमंडी कहना गलत है. मेरा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि मैने कोई अपराध नहीं किया है. लिहाजा दोषी ठहराने जाने का फैसला गलत है. अगर मुझे माफी मांग कर समझौता करना होता, तो ये मैं बहुत पहले कर चुका होता.
शिकायतकर्ता ने राहुल को घमंडी बताया
राहुल गांधी ने ये जवाब उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर करने वाले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के हलफनामा पर दाखिल किया है. पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा था कि कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम रखने वाले समाज के एक बड़े तबके की मानहानि की.बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद भी राहुल गांधी ने कोई पछतावा जाहिर नहीं किया. उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है .उनका रवैया हमेशा घमंड भरा रहा है. इस लिहाज से वो कोर्ट से दोष सिद्धि पर रोक जैसी कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं है.
दोष सिद्धि पर रोक की मांग
राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामूली केस में सज़ा होने के चलते उनका नुकसान इसलिए बड़ा है कि क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि भी है. इस केस में दी साल की सज़ा के चलते राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी. राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें मानहानि केस में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में पेंडिंग अपनी अपील में सफलता की पूरी उम्मीद है .कोर्ट इस अपील के पेन्डिंग रहने के दरमियान दोषसिद्धि पर रोक लगा दे ताकि वो संसद के मौजूदा सत्र में और आने वाले सत्र में हिस्सा ले सके. राहुल गांधी ने कहा है कि जहाँ तक उनके खिलाफ दूसरे पेंडिंग केस का सवाल है, वो सारे केस अभी शुरुआती स्टेज ओर है. किसी केस में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के चलते दायर किये गए इन केस के पेन्डिंग रहने के चलते उनको आपराधिक हैसियत का शख्श नहीं कहा जा सकता.
दोषसिद्धि पर रोक जरूरी
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग की है.इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषी सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लगे. अभी सिर्फ सेशन कोर्ट से उनकी सज़ा निलंबित है. सुप्रीम कोर्ट आगे राहुल गांधी की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा.