Gurmeet Ram Rahim: गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, राजस्थान स्थित आश्रम जा सकते हैं डेरा प्रमुख
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Gurmeet Ram Rahim: गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, राजस्थान स्थित आश्रम जा सकते हैं डेरा प्रमुख

Haryana News: साध्वी यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल (Sunaria Jail) में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. राम रहीम के 40 दिन की पैरोल पर बाहर आने के आदेश जारी हो गए हैं.

डेरा प्रमुख राम-रहीम को पैरोल मिली है...

Gurmeet Ram Rahim Singh's parole: हरियाणा के रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. जहां डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को पैरोल मिलने की पुष्टि हुई है. इस बार गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है. अब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है.

पहले भी कई बार मिल चुकी है पैरोल

आपको बताते चलें कि विवादित बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को पहले भी कई बार जेल से पैरोल मिल चुकी है. गौरतलब है गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल मे साध्वी यौन शोषण मामले में  20 साल की सजा काट रहे हैं. गौरतलब है कि गृह व‍िभाग की ओर से आदेशों को मंजूरी दी जा चुकी है. इससे पहले भी राम रहीम (Dera chief Gurmeet Ram Rahim) को फरलो और पैरोल मिल चुकी है. उनको इस बार भी जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल दी गई है.

इससे पहले जेल मंत्री चौ.रणजीत सिंह ने भी राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के मामले को लेकर पुष्टि की थी. जेल मंत्री ने कहा कि डेरा प्रमुख के स्वजनों ने उनकी पैरोल को लेकर अर्जी लगाई थी. सिरसा में जेल मंत्री ने कहा था क‍ि पैरोल को लेकर जेल का अपना सिस्टम होता है. जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो उसके परिवार के लोग पैरोल के लिए अर्जी लगाते हैं, यह उनका अधिकार है.

सुनारिया जेल में बंद राम रहीम

आपको बता दें कि इस पैरोल को लेकर करीब एक हफ्ते से अटकलें लगाई जा रही थीं. ऐसे में इस बार भी नियमों के तहत अर्जी लगाए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिल गई है. 2017 से साधवी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा प्रमुख को पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है. राम रहीम को इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो मिली थी. उसके कुछ समय बाद 27 जून को फिर राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी.

इनपुट: राज टेकिया

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