Goa Government देने जा रही भांग की खेती की अनुमति, दवाओं में होगी प्रयोग
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Goa Government देने जा रही भांग की खेती की अनुमति, दवाओं में होगी प्रयोग

गोवा के कानून मंत्री नीलेश कैबरल (Nilesh Cabral) ने कहा कि दवा के लिए भांग की नियंत्रित खेती की अनुमति देने की संभावना है, ताकि दवा कंपनियों को प्राकृतिक दवा बेची जा सके. 

 

फाइल फोटो.

पणजी: गोवा सरकार (Goa Government) राज्य में दवा के लिए कानूनी तौर पर भांग (Cannabis) की खेती को अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. कानून मंत्री नीलेश कैबरल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. कैबरल ने कहा कि प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग के पास भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि गोवा में शराब की बिक्री की तरह अन्य राज्यों में भांग कानूनी रूप से बेची जा रही है.

1985 से पहले गोवा में थी अनुमति

गोवा के कानून मंत्री नीलेश कैबरल (Nilesh Cabral) ने कहा, प्रस्ताव के अनुसार, औषधीय उद्देश्य के लिए भांग की नियंत्रित खेती की अनुमति देने की संभावना है, ताकि दवा कंपनियों को प्राकृतिक दवा बेची जा सके. कानून मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव के बारे में विवादास्पद कुछ भी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि 1985 में नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS Act) अधिनियम लागू होने से पहले, गोवा में चरस (Hash)और गांजा (Marijuana) कानूनी रूप से उपलब्ध थे. मंत्री ने कहा, 'अमेरिका सरकार की लॉबिंग के कारण एनडीपीएस एक्ट भारत में पेश किया गया था, जिसके बाद दवा क्षेत्र की ओर से दबाव डाला जा रहा है. 

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विपक्ष का सरकार पर निशाना

दूसरी तरफ गोवा में विपक्ष इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साध रहा है. गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कहा है कि यह कदम राज्य, विशेषकर युवाओं के हित में नहीं है.गोवा फॉरवर्ड के प्रमुख और पूर्व उपमुख्यमंत्री विजई सरदेसाई ने सवाल दागते हुए कहा, 'इससे गोवा के युवाओं को क्या फायदा होगा? क्या यह उनके भविष्य के लिए जरूरी है?' इस पर मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से शराब की बिक्री होती है, वैसे ही भांग भारत में कुछ राज्यों में लाइसेंस प्राप्त दुकानों में बेची जा रही है. 

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