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DPS School Recognition cancelled: दिल्ली सरकार ने राजधानी के जाने-माने स्कूल डीपीएस रोहिणी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. स्कूल को लगातार मनमानी फीस वृद्धि करना भारी पड़ गया है. फीस वृद्धि के आरोप में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित कर दी है. यहां ये जान लेना जरूरी है कि मान्यता स्थगित होने से वर्तमान (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है.
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने नियमों का उल्लंघन कर 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाने के लिए डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित की है. मंगलवार को जारी एक आदेश में, डीओई ने कहा कि स्कूल के अधिकारी 2021-22 के दौरान बढ़ी हुई फीस वसूल कर विभाग के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे. इसके साथ ही सत्र 2020-21 के लिए बढ़ी हुई फीस को लेकर विभिन्न अदालती आदेश का उल्लंघन कर रहे थे. बता दें कि स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है. भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है. मान्यता स्थगित होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है.
मनमानी फीस बढ़ाना पड़ा महंगा
पूरे मामले पर स्कूल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि स्कूल के खिलाफ बढ़ी हुई फीस जमा करने और वार्षिक स्कूल फीस पर 15% कटौती नहीं करने की शिकायतें थीं. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीओई ने स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई शुल्क नहीं बढ़ाने और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने और जमा की गई फीस संरचना के ऊपर ली गई राशि को वापस करने या समायोजित करने का निर्देश दिया था. इस पर स्कूल की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी.
क्या कहा निदेशालय ने?
कार्रवाई के बाद निदेशालय ने कहा कि फीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने DPS को नोटिस दिया था. जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है. स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी. मान्यता रद्द होने का असर अभी पढ़ाई कर रहे बच्चों पर नहीं पड़ेगा. सेशन खत्म होने के बाद, इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा. अगर पेरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है, तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी. डीपीएस-रोहिणी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा.
(रिपोर्ट-तरुण कालरा)
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