NHAI FASTag KYC Rules: कार से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार आपके खाते में राशि होने के बाद भी 31 जनवरी के बाद आपका फास्टैग इनएक्टिव हो सकता है. NHAI के अनुसार, 31 जनवरी से पहले फास्टैग की KYC कराना अनिवार्य है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फास्टैग बंद हो जाएगा.
फास्टैग (fastag)
टोल प्लाजा पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा फास्टैग की शुरुआत की गई है, जो एक इलेक्ट्रानिक टोल सिस्टम है. फास्टैग एक स्टीकर की तरह होता है, जिसे आपकी गाड़ी की आगे की स्क्रीन में लगाया जाता है. टोल प्लाजा आते ही फास्टैग को स्कैनर स्कैन कर लेता है और टोल का भुगतान हो जाता है. इससे टोल प्लाजा पर लगने वाला समय बेहद कम हो जाता है और वहां पर वाहनों की भीड़ नहीं लगती. फास्टैग को साल 2014 में लागू किया गया था. शुरुआती सालों में इसका इस्तेमाल केवल मुंबई और अहमदाबाद के बीच होता था. बाद में इसका इस्तेमाल देशभर मे शुरू कर दिया गया.
NHAI ने ट्वीट कर दी जानकारी
NHAI ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि 'राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभव को बढ़ाने के लिए 'एक वाहन एक फास्टैग' पहल शुरू की है. साथ ही अधूरे या बिना केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.'
One Vehicle, One FASTag
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए NHAI ने One Vehicle, One FASTag पहल शुरू की है, जिसके बाद पहले से जारी सभी FASTags को डिस्कार्ड करना होगा. साथ ही सभी FASTags की 31 जनवरी से पहले KYC कराना भी अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर आप FASTags का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
FASTags KYC से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी टोल प्लाजा या FASTags जारी करने वाले बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं.