Jobs For Agniveers: कंपनी ने कहा कि तकनीकी और सामान्य प्रशासन में कम से कम 15 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे. आउटसोर्स वर्क समेत प्रशासनिक और सुरक्षा भूमिका के 50 प्रतिशत पद उनके लिए रिजर्व होंगे.
Trending Photos
Agniveer Scheme: पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. सुपरसॉनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अब पूर्व अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित करेगी. कंपनी तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा समेत अन्य ब्रांच में पूर्व अग्निवीरों को नौकरियां देगी. ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस एयरोस्पेस अलग-अलग फील्ड्स में अग्निवीरों के लिए पदों को आरक्षित करने की घोषणा करने वाली डिफेंस सेक्टर की पहली कंपनी है.
कंपनी ने किया बड़ा ऐलान
कंपनी ने कहा कि तकनीकी और सामान्य प्रशासन में कम से कम 15 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे. आउटसोर्स वर्क समेत प्रशासनिक और सुरक्षा भूमिका के 50 प्रतिशत पद उनके लिए रिजर्व होंगे. आदेश में कहा गया है कि ब्रह्मोस अपने 200 से ज्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स को ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) की जरूरतों से जुड़ी भूमिकाओं में अग्निवीरों के लिए अपने वर्कफोर्स का 15 प्रतिशत आरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
जान लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत
ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि पर मौजूद प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है. ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी आवाज की रफ्तार से करीब तीन गुना ज्यादा तेजी से उड़ती है. कंपनी ने ‘एक्स’ पर कहा, 'भारत सरकार की अग्निपथ योजना के मुताबिक, ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अपने नए नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा की है जो भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा देने के बाद राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने वाले हमारे अत्याधुनिक रक्षा संगठन के लिए एक मूल्यवान संपदा बन सकते हैं.
इससे पहले बीएसएफ, सीआईएसएफ ने भी ऐलान किया था कि वह पूर्व अग्निवीरों को भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देगी. बीएसएफ ने कहा था कि अग्निवीरों को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है. ऐसे में हमें तो तैयार सैनिक मिल रहे हैं. इसके अलावा आयु सीमा में भी उनको रियायत दी जाएगी. अग्निवीरों के पहले बैच में 5 साल की छूट सीमा दी जाएगी. बाद के बैचों में 3 साल की छूट मिलेगी.