Kartik Kumar Warrant: बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट, अब दी बेतुकी सफाई; नीतीश ने दिया ऐसा रिएक्शन
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Kartik Kumar Warrant: बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट, अब दी बेतुकी सफाई; नीतीश ने दिया ऐसा रिएक्शन

Bihar Law Minister Warrant: बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार (Kartik Kumar) ने बेतुकी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने हलफनामे में सारी जानकारी दे दी थी. वहीं, सीएम नीतीश कुमार, कानून मंत्री के बारे में सवाल पूछे जाने पर जवाब देने से बचते नजर आए.

कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट जारी.

Law Minister Bihar Warrant: बिहार के कानून मंत्री (Bihar Law Minister) कार्तिक कुमार (Kartik Kumar) के खिलाफ कोर्ट की तरफ से वारंट (Warrant) जारी किया गया है. मंत्री पद की शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट (Warrant Against Kartik Kumar) जारी हो गया है. इससे बिहार में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है. जहां सीएम नीतीश कुमार उनकी सरकार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार (Law Minister Kartik Kumar) के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद सवालों से बचते नजर आए तो वहीं कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने बचाव में बेतुकी सफाई दी है. वहीं, बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी (Sushil Modi) ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके जानते-बूझते ये सब हुआ है.

कानून मंत्री कार्तिक कुमार की सफाई

बता दें कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने कोर्ट की तरफ वारंट जारी होने के बाद सफाई दी है. कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने कहा कि उन्होंने हलफनामे में सबकुछ बता दिया है. ऐसी कोई बात नहीं है. जान लें कि कार्तिक कुमार को कल यानी मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था और वो वहां जाने के बजाय राजभवन पहुंचे और मंत्री पद की शपथ ले ली.

सीएम नीतीश कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन

बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद महागठबंधन सरकार की बड़ी फजीहत हो रही है. कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट जारी होने पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

मंत्री के खिलाफ एक्शन पर 1 सितंबर तक रोक

इस बीच, दानापुर कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है, जिसमें मोकामा के थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 1 सितंबर तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. अदालत का ये आदेश 12 अगस्त का है.

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