Mukhyamantri Udyami Yojana Beneficiaries: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष 8,584 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से 7,153 लाभार्थियों का चयन अस्थायी रूप से किया गया है, जबकि 1,431 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है. इस योजना के अंतर्गत नए उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण होता है.
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पटना: बिहार के उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8,584 लाभार्थियों का चयन किया है. इनमें से 7,153 लाभार्थी अस्थायी रूप से चयनित किए गए हैं, जबकि शेष 1,431 लाभार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है. इस चयन प्रक्रिया के तहत कुल 5,41,667 आवेदनों में से अस्थायी चयन 'कम्प्यूटरीकृत रेण्डमाईजेशन प्रणाली' के माध्यम से किया गया है. इन आवेदनों की आगे जांच मुख्यालय स्तर पर की जाएगी.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस राशि में 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण शामिल है, जिस पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है. राज्य सरकार ने यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने और बिहार के आर्थिक विकास में योगदान करने के उद्देश्य से शुरू की है.
उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस योजना पर बात करते हुए कहा, 'हम सभी इच्छुक उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान कर रहे हैं. हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त वित्तीय मदद देने के लिए तैयार हैं. हमारा उद्देश्य उनके उत्पादों की ब्रांडिंग को बेहतर बनाना और उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है.'
उद्योग विभाग की सचिव बन्दना प्रेयषी ने कहा, 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना समाज के सभी वर्गों के लिए है और इसका उद्देश्य सभी को मदद प्रदान करना है. हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.'
इनपुट एजेंसी- भाषा
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