ITR Filling: ITR फाइल करने का डर भगाएं, सिर्फ 5 मिनट में खुद फाइल करें अपना Income Tax Return और यह फायदा उठाएं
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ITR Filling: ITR फाइल करने का डर भगाएं, सिर्फ 5 मिनट में खुद फाइल करें अपना Income Tax Return और यह फायदा उठाएं

केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है. इसलिए अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो बिना वक्त गंवाए अपना ITR दाखिल कर दें. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

ITR Filling News: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 15 दिन ही दिन बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है. इसलिए अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो बिना वक्त गंवाए अपना ITR दाखिल कर दें. इस काम को आप बेहद आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं. नीचे इसका स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस दिया गया है.

ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 

1- आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाना होगा.
2- इसके बाद होमपेज पर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. 
3- अब ई-फाइल पर जाकर आयकर रिटर्न पर क्लिक करें. इसके बाद 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' ऑप्शन पर क्लिक करें.
4- नए पेज पर आपको एसेसमेंट ईयर चुनना होगा, इसके लिए आप 2023-24 सेलेक्ट करते हुए और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5- अब ऑनलाइन ITR फाइलिंग ऑप्शन चुनें और फिर टैक्सेबल आय और TDS के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 
6 -  इसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 
7 -  स्क्रीन पर कुछ सवालों के सही जवाब देकर चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक करें. 
8 - अपनी आय-कटौती की डिटेल अलग-अलग सेक्शन में ध्यानपूर्वक दर्ज करें. 

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9 -  टैक्स लायबिलिटी पर आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का डिटेल शो होगी.
10 - टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' या 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 
11 - टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के बाद 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें. 
12 - 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' का विकल्प चुनें. 
13- 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
14 - जिस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
15 - एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 
16 -  फॉर्म भर जाने के बाद इसी जानकारी आपको रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी.

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31 जुलाई के बाद देना होगा इतना जुर्माना

अगर आयकर विभाग द्वारा तय की गई डेडलाइन (31 जुलाई) तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में ये काम जुर्माने का साथ करना होगा. इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है.  

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