बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, आनंद मोहन सिंह इस दिन होंगे जेल से रिहा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1666693

बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, आनंद मोहन सिंह इस दिन होंगे जेल से रिहा

बिहार के कानून विभाग ने मुजफ्फरपुर में 1994 में आईएएस अधिकारी जी. कृष्णया की पीट-पीट कर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह समेत छूट पर रिहा होने वाले कैदियों की सूची जारी की.

 (फाइल फोटो)

Patna: बिहार के कानून विभाग ने मुजफ्फरपुर में 1994 में आईएएस अधिकारी जी. कृष्णया की पीट-पीट कर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह समेत छूट पर रिहा होने वाले कैदियों की सूची जारी की. सूची में आनंद मोहन का नाम 11वें पायदान पर था. 

वह फिलहाल अपने बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद की शादी के लिए पैरोल पर हैं. चेतन आनंद RJD से विधायक हैं और उनकी सगाई में शामिल होने के लिए वो 15 दिन के पैरोल पर बाहर हैं. उनकी पैरोल की अवधि 25 अप्रैल को पूरी हो रही है. उनकी इस अवधि के पूरे होने से पहले ही बिहार बिहार ने उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए. उम्मीद जताई जा रही है कि वो 26 या 27 अप्रैल को जेल से छूट सकते हैं. 

 

अच्छे व्यवहार के आधार पर किया गया है रिहा

हत्या के मामले में 14 साल जेल की सजा काट चुके पूर्व सांसद को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया जाना है. इसके साथ ही औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वह 25 अप्रैल को जेल लौट आएंगे और अंत में 26 अप्रैल को बाहर आएंगे.
गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी कृष्णया की हत्या उस समय हुई जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटन शुक्ला के शव को श्मशान घाट ले जा रहे उनके समर्थकों ने उनकी कार पर हमला कर दिया और पीट-पीटकर मार डाला.

एक ट्रायल कोर्ट ने बाहुबली नेता को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील की, जिसने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी लेकिन इसने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. आनंद मोहन के अलावा, 26 और लोगों को रिहाई के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें एक अन्य बाहुबली नेता राज बल्लभ यादव भी शामिल हैं, जो दुष्कर्म के एक मामले में जेल की सजा काट रहे हैं.

(इनपुट भाषा के साथ) 

Trending news