Pitbull Ban: पिटबुल और रॉटवीलर कुत्ते पालने पर लगा बैन, इस शहर के नगर निगम ने पास किया प्रस्ताव
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Pitbull Ban: पिटबुल और रॉटवीलर कुत्ते पालने पर लगा बैन, इस शहर के नगर निगम ने पास किया प्रस्ताव

 Pitbull Ban News: नगर निगम के प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों नस्लों में से किसी को भी किसी व्यक्ति ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके प्रिय 'पालतू' को जब्त कर लिया जाएगा. 

Pitbull Ban: पिटबुल और रॉटवीलर कुत्ते पालने पर लगा बैन, इस शहर के नगर निगम ने पास किया प्रस्ताव

Pitbull Ban in Kanpur: कानपुर नगर निगम (केएमसी) हाउस ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों नस्लों में से किसी को भी किसी व्यक्ति ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके प्रिय 'पालतू' को जब्त कर लिया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब प्रस्ताव को नगर आयुक्त को भेज दिया गया है, जो इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेंगे.

कुत्तों के हमलों की लगातार घटनाओं के बाद केएमसी ने खतरनाक मानी जाने वाली दो नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को रखने के लिए लोगों के पास इतना बड़ा आवास या फार्म हाउस नहीं है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं. आगे इसमें कहा गया है कि जनता को हमले से बचाने के लिए खूंखार पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों को शहर की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है.

'इन दोनों प्रजातियों के कुत्तों का प्रजनन प्रतिबंधित'
अतिरिक्त नगर आयुक्त, सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, "शहरी क्षेत्रों में पालतू बनाने और व्यापार के उद्देश्य से इन दोनों प्रजातियों के कुत्तों का प्रजनन प्रतिबंधित है. यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे कुत्तों को नगरपालिका सीमा में रखता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा."

लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में पिटबुल के हमलों की घटनाओं के बाद हाल ही में कानपुर के सरसैया घाट पर एक पिटबुल ने एक गाय पर हमला किया था. कानपुर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

(इनपुट - एजेंसी)

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