NEET UG 2024: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि एनटीए दो दिनों के भीतर नीट यूजी फाइनल रिजल्ट और संशोधित मेरिट सूची जारी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड नीट मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है.
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NEET UG 2024 Final Result: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET परीक्षा रद्द न करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और आगे घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA दो दिनों के भीतर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, NEET UG के फाइल रिजल्ट जारी करेगी. इसके बाद, NEET रिवाइज्ड रिजल्ट कल, 25 जुलाई को जारी होने की उम्मीद है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET UG परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. CJI ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा की पवित्रता "दूषित" हुई थी.
उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए परीक्षा की बात करें तो किसी भी तरह के उल्लंघन के प्रति जीरो टोलरेंस हमारी प्रायोरिटी है - चाहे वह हाई एजुकेशन हो या नौकरी के लिए हो. इसलिए, मोदी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम जैसा सख्त कानून लागू किया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए, हमने वादा किया है कि हमारी सरकार पारदर्शी, छेड़छाड़ मुक्त और शून्य-त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है.
प्रधान ने कहा कि हमने एनटीए के पूर्ण पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है. यह समिति समर्पण के साथ काम कर रही है. समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है और विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है. वे जल्द ही एक रिपोर्ट जारी करेंगे.
उन्होंने देश के युवाओं और छात्रों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार एनटीए को त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में, इन अनियमितताओं में शामिल सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीबीआई इसमें अपना काम कर रही है.
NEET-UG 'scam': सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि NEET-UG की दोबारा परीक्षा नहीं होगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि NEET-UG के नतीजे पूरी तरह से दूषित हैं और इसकी पवित्रता में व्यवस्थागत उल्लंघन हुआ है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे एहसास है कि इस साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा.