Bihar Niyojit Shikshak: सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए हर टीचर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए कुल पांच मौके (तीन ऑनलाइन और दो ऑफलाइन) दिए जा रहे हैं.
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Bihar Competency Test: पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि योग्यता परीक्षा में असफल होने वाले शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा. मतलब उनकी नौकरी जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने दो अप्रैल को याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग योग्यता परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं उनके लिए बेहतर सेवा शर्तें होंगी और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और यहां तक कि परीक्षा देने से इनकार करते हैं, उन्हें भी सेवा में बहाल रखा जाएगा.
बिहार में 3.5 लाख संविदा शिक्षक
बिहार में लगभग 3.5 लाख संविदा शिक्षक, जो पिछले कई साल से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, योग्यता परीक्षा पास करने के बाद सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करेंगे. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार द्वारा लिए गए हालिया फैसले (विशिष्ट शिक्षक नियम 2023) के अनुसार, इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए कंपलसरी प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा.
परीक्षा पास करने के लिए मिल रहे 5 मौके
सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए हर टीचर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए कुल पांच मौके (तीन ऑनलाइन और दो ऑफलाइन) दिए जा रहे हैं. नियोजित शिक्षकों के बीच अटकलें और आशंकाएं थीं कि जो लोग योग्यता परीक्षा में पास नहीं होंगे या परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा.
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क्या कहा बिहार के संसदीय कार्य मंत्री ने?
पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीनियर जदयू नेता और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, "राज्य सरकार ने कभी भी उन नियोजित शिक्षकों को हटाने का कोई फैसला नहीं लिया है जो योग्यता परीक्षा पास करने में विफल रहते हैं या परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं. पटना उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में इसी का जिक्र किया है." उन्होंने आरोप लगाया कि निहित स्वार्थ वाले लोगों का एक वर्ग नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहा था.
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