Income Tax Savings Tips: इनकम टैक्स बचाया जाए तो आज हम आपको टैक्स बचाने के कुछ खास तरीकों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आपको पता न हो. आप 31 मार्च से पहले निवेश करके टैक्स की बचत कर सकते हैं.
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Income Tax Savings: नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स छूट को लेकर काफी परेशान रहते हैं... अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि आखिर कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स बचाया जाए तो आज हम आपको टैक्स बचाने के कुछ खास तरीकों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आपको पता न हो. आप 31 मार्च से पहले निवेश करके टैक्स की बचत कर सकते हैं.
आइए आपको बताते हैं कि आप किन तरीकों के जरिए टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं-
1. बच्चों की फीस पर टैक्स छूट
आप अपने बच्चे की फीस पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. अगर आपका बच्चा प्लेग्रुप में पढ़ रहा है या फिर वह प्री-नर्सरी या नर्सरी में है तो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं. इस छूट का फायदा आप इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत ले सकते हैं. इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों तक ही मिल सकता है.
2. इंश्योरेंस के जरिए बचाएं टैक्स
इसके अलावा आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी टैक्स बचा सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. अगर आपके माता-पिता 65 साल से कम उम्र के हैं तो आपको इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. वहीं, अगर आपके माता-पिता की उम्र 65 साल है तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट का फायदा मिलेगा.
3. मेडिकल खर्चों पर पाएं टैक्स छूट
आपको अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इसका फायदा लेने की एक शर्त ये है कि आपके मां-पिता की आयु 60 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए. इस उम्र में सभी को ज्यादा मेडिकल खर्चों की जरूरत होती है. इन खर्चों पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इसमें आपको सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट मिल सकती है. इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये तक की छूट का फायदा ले सकते हैं.
4. इस तरह क्लेम करें HRA
कई लोग अपने माता-पिता के साथ रहते हैं तो वह HRA क्लेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप आपने ही माता-पिता को किराया देकर HRA का क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 10(13A) के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर HRA पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं. इसमें आप यह दिखा सकते हैं कि आप घर का किराया दे रहे हैं. वहीं, अगर आप किसी दूसरे तरह का हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे.