Public Provident Fund Account News: सरकार की तरफ से आपके बच्चे को भी पीपीएफ अकाउंट (PPF Scheme) की सुविधा मिल रही है. पीपीएफ में जिस तरह से बड़ों को कई फायदे मिलते हैं. वहीं, बच्चों को भी कई तरह के फायदे मिलते हैं.
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PPF Scheme Latest Update: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से कई सरकारी स्कीमें चलाई जाती हैं, जिसके तहत आपको कई फायदे मिलते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसमें आपके बच्चे को मोटा फायदा मिलेगा. बता दें सरकार की तरफ से आपके बच्चे को भी पीपीएफ अकाउंट (PPF Scheme) की सुविधा मिल रही है. पीपीएफ में जिस तरह से बड़ों को कई फायदे मिलते हैं. वहीं, बच्चों को भी कई तरह के फायदे मिलते हैं. आप अपने बच्चे का भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (Public Provident Fund) ओपन करवा सकते हैं.
कितना कर सकते हैं निवेश
इस स्कीम में आप एक साल में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश करते हैं इसमें 7.1 फीसदी तक का ब्याज मिलता है, इसमें आप 15 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं.
बच्चों का खाता कौन खोल सकता है
खाता बच्चों के माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है और निवेश माता-पिता द्वारा ही किया जाना है बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चा खुद इसमें निवेश कर सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
बच्चों का पीपीएफ खाता कैसे खोलें
>> आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना होगा.
>> अब यहां पर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग वाला फॉर्म फिल करना होगा.
>> अब इस फॉर्म में मांगे सभी डॉक्युमेंट्स और डिटेल्स को फिल करना होगा.
>> आपको सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को फॉर्म के साथ में अटैच करके जमा करना होगा.
>> इसके बाद में आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा.
किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
अगर आप भी अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो आपको अभिभावक की केवाईसी अनिवार्य, बच्चे की फोटो, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.
मिलता है टैक्स छूट का फायदा
पीपीएफ अकाउंट में निवेश करने वालों को टैक्स छूट का फायदा मिलता है. ग्राहकों को इस स्कीम में 80सी के तहत टैक्स रिबेट मिलती है. वहीं, इस सरकारी स्कीम पर मिलने वाले ब्याज और पॉलिसी पूरी होने पर मिलने वाला पैसा भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. इसके लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है.
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