Yogi Govt Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है. 18 साल या इससे ज्यादा उम्र वाली लड़की की शादी पर ही सरकार यह मदद करती है.
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Yogi Govt Scheme: गरीब परिवार की बेटियों की शादी में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत बेटी की शादी करने पर सरकार की तरफ से गरीब परिवार की आर्थिक मदद की जाती है. बेटियों के लिए यह खास योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है.
18 साल या ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए मिलेगा पैसा
इस योजना के तहत 18 साल या इससे ऊपर की लड़की शादी करने पर सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाती है. जिस लड़के से लड़की की शादी होने वाली है उसकी उम्र 21 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए. सरकार की इस योजना के तहत एक परिवार की दो लड़कियों को 51-51 हजार की राशि मिल सकती है.
किन्हें मिलेगा लाभ
यूपी की योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना का फायदा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियां उठा सकती हैं. योजना का फायदा लेने के लिए सरकार की तरफ से कई शर्तें रखी गई हैं. यदि आप भी इन र्श्तों को पूरा कर देते हैं तो आपकी बेटी को भी यह सरकारी रकम मिल सकती है.
योजना की शर्तें
आवेदका का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की सालाना आय 46800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए यह लिमिट 56400 से है. यानी इससे ज्यादा सालाना आमदनी नहीं होनी चाहिए. 'शादी अनुदान योजना' में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो.
अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी
आवेदनकर्ता के पास यूपी का आधार कार्ड होना जरूरी है. आवेदन करने वाले शख्स को सरकार से आर्थिक मदद लेने के लिए आय प्रमाण पत्र लगाना होगा. इसके अलावा जिन दंपति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है. आवेदनकर्ता का किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, ताकि उन्हें अनुदान की राशि बैंक खाते में मिल सके. इस अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी है.
90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक होगा आवेदन
यदि आवेदक OBC/SC/ST श्रेणी से है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है. सामान्य व अन्य श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है. सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि आवेदक बेटी की शादी के समय ही निकाल सकता है. आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
यहां होगा आवेदन
योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए नए रजिस्ट्रेशन के ऑपशन के नीचे आपको जाति के हिसाब से नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प चुनना होगा. यहां मांगी गई सभी जानकारी देकर आप आवदेन कर सकते हैं.