RBI ने द‍िया झटका, खाते से 50000 रुपये से ज्‍यादा नहीं न‍िकाल सकेंगे इस बैंक के ग्राहक
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RBI ने द‍िया झटका, खाते से 50000 रुपये से ज्‍यादा नहीं न‍िकाल सकेंगे इस बैंक के ग्राहक

Reserve Bank of India: आरबीआई ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने लोन का र‍िन्‍यूअल कर सकता है. इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी रोक दिया गया है.

RBI ने द‍िया झटका, खाते से 50000 रुपये से ज्‍यादा नहीं न‍िकाल सकेंगे इस बैंक के ग्राहक

Colour Merchant Co-Operative Bank: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने एसबीआई, इंड‍ियन बैंक और पंजाब एंड स‍िंध बैंक पर जुर्माना लगाने के साथ ही कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई की है. आरबीआई (RBI) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए कई तरह की बंद‍िशे लगा दी हैं. सबसे पहली बंद‍िश के तहत बैंक का एक ग्राहक अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी कर सकेगा.

26 सितंबर से प्रभावी हो गए प्रत‍िबंध

आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि उसके द्वारा लगाए गए अंकुश 26 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं. ये प्रत‍िबंध अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. आरबीआई ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने लोन का र‍िन्‍यूअल कर सकता है. इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी रोक दिया गया है. आरबीआई ने कहा, ‘एक जमाकर्ता को बैंक के अंदर अपनी कुल जमा में से 50,000 रुपये से ज्‍यादा राशि की निकासी की मंजूरी नहीं होगी.’

कार्रवाई को लाइसेंस निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखे
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से जमा बीमा लाभ मिलेगा. इस बारे में ग्राहक अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा क‍ि कलर मर्चेंट्स के खिलाफ उसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधरने तक इन प्रत‍िबंधों के साथ कामकाज जारी रखेगा.

डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा
दूसरी तरफ सरकार ने आरबीआई (RBI) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्‍वर राव का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राव को आरबीआई (RBI) के डिप्टी गवर्नर पद पर एक साल के लिए दोबारा नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. उनका नया कार्यकाल 9 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा. राव को अक्टूबर, 2020 में पहली बार तीन साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था. इसके पहले वह आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे. (Input : PTI)

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