RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (HDFC Ltd.) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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RBI Imposes Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने पर एचडीएफसी (HDFC) पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (HDFC Ltd.) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि कंपनी की 31 मार्च, 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर एनएचबी (NHB) ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया था.
घोषित बैंक खातों में राशि ट्रांसफर नहीं की गई
आरबीआई के बयान में बताया गया कि जांच में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि को उनके घोषित बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं कर सकी. बयान के अनुसार, इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उसपर जुर्माना लगाया जाए. इसमें कहा गया, 'कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त है और उसपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.’
सवाल करोड़ का लगाया था जुर्माना
आपको बता दें बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई (RBI) ने पहले भी बैंकों पर जुर्माने लगाएं हैं. पिछले दिनों निर्देशों का पालन नहीं करने पर मुंबई के जोरोस्ट्रियन सहकारी बैंक (Zoroastrian Co-operative Bank) पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इस पर आरबीआई ने कहा था कि जोरोस्ट्रियन बैंक प्रतिबंधित साख पत्र (LC) और नियमों के प्रावधानों पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा.
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