Rs 2000 Note Withdrawn: 2000 रुपये का नोट बदलने के ल‍िए जरूरी होगा पहचान पत्र? RBI गवर्नर ने द‍िया यह जवाब
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Rs 2000 Note Withdrawn: 2000 रुपये का नोट बदलने के ल‍िए जरूरी होगा पहचान पत्र? RBI गवर्नर ने द‍िया यह जवाब

Shaktikanta Das: आरबीआई (RBI) गवर्नर ने 2000 रुपये के नोट बदलने से जुड़ी स्‍थ‍ित‍ि को साफ क‍िया. उन्‍होंने कहा क‍ि नोट बदलने के ल‍िए क‍िसी प्रकार के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. आप नोट बदलने को लेकर क‍िसी भी तरह की च‍िंता नहीं करें.

Rs 2000 Note Withdrawn: 2000 रुपये का नोट बदलने के ल‍िए जरूरी होगा पहचान पत्र? RBI गवर्नर ने द‍िया यह जवाब

RBI Governor: अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आरबीआई (RBI) गवर्नर ने सोमवार को इन्‍हें बदलने से जुड़े कई सवालों का जवाब द‍िया. लोगों के बीच 2000 रुपये के नोट बदलने से जुड़े तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं, ज‍िनपर आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्‍त‍िकांत दास ने मीड‍िया से खुलकर बातचीत की. उन्‍होंने कहा क‍ि बैंक में 2000 रुपये का नोट बदलने के ल‍िए क‍िसी भी प्रकार के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है.

क‍िसी भी तरह की च‍िंता की जरूरत नहीं

आरबीआई गवर्नर ने कहा क‍ि आप नोट बदलने को लेकर क‍िसी भी तरह की च‍िंता नहीं करें. इसके ल‍िए पूरे चार महीने यानी 30 स‍ितंबर 2023 तक का समय द‍िया गया है. इसल‍िए बैंक आने की जल्‍दबाजी ब‍िल्‍कुल न करें. कुछ लोगों के बीच यह बात चल रही है क‍ि बैंकों में नोट खत्‍म हो जाएंगे, ऐसे में बता दें हमारे पास दूसरे नोट पर्याप्‍त मात्रा में मौजूद हैं. आपको बता दें आरबीआई के आदेश के अनुसार 2000 रुपये के नोटों को क‍िसी भी बैंक की ब्रांच में सोमवार से बदला जा सकेगा.

अध‍िकतम 10 नोट बदलने की सुव‍िधा
उन्‍होंने बताया क‍ि एक बार में आप 2000 रुपये के अध‍िकतम 10 नोट तक बदल सकते हैं. यानी आप यद‍ि 20000 रुपये लेकर आते हैं तो इन्‍हें बदलने के ल‍िए आपको क‍िसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा. उन्‍होंने बताया क‍ि आरबीआई की तरफ से 2000 रुपये के नोट को बदलने का कदम क्‍लीन नोट पॉल‍िसी के तहत उठाया गया है. र‍िजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार शाम को द‍िए गए आदेश के अनुसार 2000 के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक अकाउंट में जमा कराया जा सकता है.

आपको बता दें ऐसा नहीं है क‍ि 30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट बंद हो जाएंगे. इसके बाद भी 2000 रुपये के नोट चलन में रहेंगे. 2000 रुपये के जमा नोट बैंकों की शाखाओं में जमा होंगे, उनको आबीआई के करेंसी चेस्ट में भेज दिया जाएगा. करेंसी चेस्‍ट में पहुंचने वाले नोटों को आरबीआई की तरफ दोबारा जारी नहीं क‍िया जाएगा.

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