RBI Guidelines: बैंक कर्मचारियों पर सख्त हुआ रिजर्व बैंक, ग्राहकों के साथ किया ये काम तो लिया जाएगा एक्शन, जानिए गाइडलाइन
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RBI Guidelines: बैंक कर्मचारियों पर सख्त हुआ रिजर्व बैंक, ग्राहकों के साथ किया ये काम तो लिया जाएगा एक्शन, जानिए गाइडलाइन

RBI Rules: अगर आप भी बैंक ब्रांच जाते हैं और वहां कर्मचारी आपके काम को टालते हैं या फिर आपको यहां वहां टहलाते हैं तो आप ये खबर जरूर पढ़ लें. दरअसल, अब कर्मचारियों का ये व्यवहार उन पर भारी पड़ सकता है. आइये जानते हैं आरबीआई की गाइडलाइन्स.

RBI Guidelines: बैंक कर्मचारियों पर सख्त हुआ रिजर्व बैंक, ग्राहकों के साथ किया ये काम तो लिया जाएगा एक्शन, जानिए गाइडलाइन

Bank Rules: बैंक (Bank) से जुड़े कम-काज के लिए कई बार ब्रांच जाना पड़ता है .बैंक में कर्मचारियों की लेट-लतीफी के किस्से अक्सर ही सुनने को मिलते है. कई बार बैंक जाने पर कर्मचारी लंच (Lunch) के बाद आने के लिए बोल देते हैं, कई बार लंच के बाद भी घंटों इन्त्जार्कारना पड़ता है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो ये खब जरूर पढ़ लें. अब अगर बैंक कर्मचारी आपके काम के लिए आपको यहां से वहां घुमाए तो आप तुरंत इसकी शिकायत (Complaint) कर जिम्मेदार पर कार्रवाई करा सकते हैं. आरबीआई ने इसके लिए नियम भी बनाए हैं.

कर्मचारी का अमानवीय व्यवहार 

कई बार कर्मचारी काम को तलने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये तब ही हो सकेगा जब आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी. ग्राहकों को बैंक सेवाओं (Banking Service) से जुड़े कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनकी जानकारी के अभाव में आप इसका लाभ नहीं उठा पाते. बैंक में ग्राहकों (Bank Customers) को कई ऐसे अधिकार (Rights) मिलते हैं, जिनकी कस्टमर्स को जानकारी नहीं होती, और फिर बैंकर्स उसका फायदा उठाते हैं. ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना जरूरी है. रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के अनुसार, ग्राहकों को उचित व्यवहार नहीं होने पर आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं. आइये जानते हैं इन अधिकारों के बारे में.

बैंक ग्राहकों के पास कई अधिकार

- अगर कोई बैंक कर्मी आपके काम को करने में लेट-लतीफी करे या तलने की कोशिश करे तो आप उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं.
- ग्राहकों की श‍िकायतों के निपटने के लिए लगभग हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होते हैं, जहां आप अपनी शिकायत का समाधान कर सकते हैं. 

कहां करें शिकायत?

आप जिस भी बैंक के ग्राहक हों, उस बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर सम्बन्धित कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर कॉल कर के भी अपनी समस्या बता सकते हैं. कुछ बैंक ऑनलाइन श‍िकायत (Online Complaint) दर्ज करने की सुविधाएं भी देते हैं.

जैसे- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक किसी भी शाखा के कर्मचारी की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-425-3800 /1-800-11-22-11 पर कर सकते हैं. वहीँ, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर या अपीलेट अथॉरिटी से संपर्क साध सकते हैं.

बैंकिंग लोकपाल में करें शिकायत 

- इसके अलावा, अगर आप बैंकिंग लोकपाल के पास बैंक के कर्मचारी की शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप कॉल करके या फिर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- इसके लिए आप विभाग की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करें.
- फिर File A Complaint पर जाएं.
-  या CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी अपनी समस्या दर्ज कराएं.
- बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर कॉल करके भी ग्राहक शिकायत कर सकते हैं.

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