PPF Withdrawal: पीपीएफ स्कीम से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसा? ये प्रोसेस आएगी काफी काम
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PPF Withdrawal: पीपीएफ स्कीम से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसा? ये प्रोसेस आएगी काफी काम

PPF Balance: पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जिसका अर्थ है कि निवेशक अवधि समाप्त होने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं. 15 साल बाद ही इस स्कीम में मैच्योरिटी राशि मिलती है. हालांकि कुछ अपवाद हैं जहां आंशिक निकासी की जा सकती है.

PPF Withdrawal: पीपीएफ स्कीम से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसा? ये प्रोसेस आएगी काफी काम

PPF Scheme: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भारत में एक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म निवेश योजना है. पीपीएफ योजना निवेशकों को 15 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने की अनुमति देती है. पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार के जरिए तय की जाती है और वर्तमान में यह 7.1 फीसदी सालाना है.

पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जिसका अर्थ है कि निवेशक अवधि समाप्त होने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं. 15 साल बाद ही इस स्कीम में मैच्योरिटी राशि मिलती है. हालांकि कुछ अपवाद हैं जहां आंशिक निकासी की जा सकती है. ये इस प्रकार हैं:

5 साल पूरे होने के बाद
पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद निवेशक पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकता है. निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का 50 प्रतिशत या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि, जो भी कम हो, है.
 
मेडिकल उपचार के लिए
कोई व्यक्ति अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पीपीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है. निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का 50 प्रतिशत या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि - जो भी कम हो.

हायर एजुकेशन का खर्च
एक पीपीएफ खाताधारक अपने या अपने किसी भी बच्चे की शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए पीपीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है. निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का 50 प्रतिशत या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि - जो भी कम हो.

निवेशक की मृत्यु के मामले में
ऐसे मामलों में नॉमिनी पीपीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है.

अपनी पीपीएफ राशि ऑनलाइन कैसे निकालें?

पीपीएफ निकासी को ऑनलाइन करने के लिए आप पैसे निकालने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

- जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने खाता खोला है, वहां की वेबसाइट पर अपने पीपीएफ खाते में लॉग इन करें.
- एक बार लॉग इन करने के बाद "निकासी" या "आंशिक निकासी" अनुभाग पर जाएं और उस राशि का चयन करें जिसे आप निकालना चाहते हैं.
- खाता संख्या और IFSC कोड सहित अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें, जिसमें आप चाहते हैं कि निकाली गई राशि जमा की जाए.
- निकासी अनुरोध जमा करें और पुष्टि की प्रतीक्षा करें.
- एक बार निकासी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.
 
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निकासी अनुरोध करने से पहले कुछ बैंकों या डाकघरों को अतिरिक्त दस्तावेज या सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है.

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