Rent Agreement 11 महीने का ही क्यों बनता है? पीछे की वजह जानकर बचा लेंगे हजारों रुपये
Advertisement

Rent Agreement 11 महीने का ही क्यों बनता है? पीछे की वजह जानकर बचा लेंगे हजारों रुपये

Rent Agreement Near Me: 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को बनवाने के पीछे काफी बड़ा लॉजिक छुपा है. रेंट एग्रीमेंट एक दस्तावेज है जो एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच कानूनी संबंधों को परिभाषित करता है.

रेंट एग्रीमेंट

Rent Agreement Format: रहने के लिए हर किसी को घर की जरूरत होती है. हालांकि प्रत्येक इंसान का खुद का घर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसे बहुत से लोग हैं, जो किराये के घर में भी रहते हैं. वहीं किराये के घर में रहने के लिए लोगों के जरिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है. रेंट एग्रीमेंट बेहद काम का दस्तावेज है, जो की काफी मायने भी रखता है. अक्सर आपने देखा होगा कि मकान मालिक और किरायेदारों के बीच 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनता है लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?

रेंट एग्रीमेंट

दरअसल, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को बनवाने के पीछे काफी बड़ा लॉजिक छुपा है. रेंट एग्रीमेंट एक दस्तावेज है जो एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच कानूनी संबंधों को परिभाषित करता है, साथ ही पार्टियों के दायित्वों को स्पष्ट रूप से बताता है. एग्रीमेंट में उल्लिखित नियम और शर्तें दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं.

ये है कारण

हालांकि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है, इसके पीछे काफी अहम कारण है. दरअसल, Registration Act 1908 के तहत अगर किसी भी लीज प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट 1 साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए करवाया जाता है तो उसको सब-रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर करवाया जाता है. जिसकी फीस भी चुकानी होती है.

शुल्क का भुगतान

एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने की स्थिति में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य हो जाता है. ऐसे कई हजार रुपये इसके देने पड़ सकते हैं. हालांकि अगर रेंट एग्रीमेंट 12 महीने से कम का है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना होता है. जिससे हजारों रुपये भी बच सकते हैं. इसलिए ज्यादातर लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Trending news