New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मिडिल क्लास को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूं क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से ही ताल्लुक रखती हूं.
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार (23 जुलाई) को देश का आम बजट पेश कर दिया है. इस बार सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है. लेकिन नौकरीपेशा इस बार के बजट से भी निराशा हाथ लगने की ही बात कह रहा है. बजट के बाद एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2024 के जरिये सरकार का मकसद मिडिल क्लास को राहत देना है हालांकि मेरी भी कुछ लिमिट हैं.
ओल्ड रिजीम के मुकाबले न्यू रिजीम में टैक्स रेट कम
वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं मिडिल क्लास को ज्यादा राहत देना चाहती हूं लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं. टैक्स की दर कम करने के मकसद से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है.' टैक्स रेट बढ़ने से हायर इनकम क्लास की टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को टैक्स रेट कम करने के मकसद से लागू किया गया था. इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के मुकाबले टैक्स रेट काफी कम हैं.
जीएसटी लगने से आम आदमी को राहत मिली
उन्होंने बातचीत के दौरान यह भी कहा मैं वह समझती हैं कि मिडिल क्लास को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 'मैं भी मिडिल क्लास से ही ताल्लुक रखती हूं और उनकी समस्याएं समझती हूं.' जीएसटी से पहले, अलग-अलग राज्यों में जरूरी सामानों पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते थे, जिससे देशभर में इनकी कीमतें अलग-अलग होती थीं. लेकिन अब जीएसटी आने से जरूरी चीजों की कीमतें पूरे देश में एक समान हो गई हैं, सरकार के इस कदम से आम लोगों को राहत मिली है.
10 लाख तक की इनकम वाले लोगों को फायदा होगा
बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से 10 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को फायदा होगा. ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के तहत मूल छूट लिमिट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको जीरो टैक्स देना होगा.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब
> 0 - 3,00,000 रुपये तक - 0% टैक्स
> 3,00,001 रुपये से 7,00,000 रुपये तक -5% टैक्स
> 7,00,001 रुपये से 10,00,00 रुपये तक 10% टैक्स
> 10,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक 15% टैक्स
> 12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक 20% टैक्स
> 15,00,001 रुपये और इससे ज्यादा पर 30% टैक्स
इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम में 7 से 9 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर 10 प्रतिशत का टैक्स देना होता था. इस बार वित्त मंत्री ने ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं किया है-
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत स्लैब
> 0 से 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 0% टैक्स
> 2,50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स
> 5,00,001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20% टैक्स
> 10 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स