Indian Railway Ticket: ये है वो टाइम जब टीटीई भी नहीं कर सकता ट्रेन में आपका टिकट चेक, पढ़िए नियम
Advertisement
trendingNow11531503

Indian Railway Ticket: ये है वो टाइम जब टीटीई भी नहीं कर सकता ट्रेन में आपका टिकट चेक, पढ़िए नियम

IRCTC Indian Railway Ticket Rules: यदि यात्रियों को उनके द्वारा तय बोर्डिंग पॉइंट पर ट्रेन छूट जाती है. वे दो रेलवे स्टेशनों को पार करने तक ट्रेन में सवार हो सकते हैं. चूंकि आपके पास एक रिजर्व टिकट है, टीटीई को आपकी सीट किसी अन्य यात्री को तब तक आवंटित करने की अनुमति नहीं है जब तक ट्रेन अगले दो रेल स्टॉप से ​​​​गुजरती नहीं है.

Indian Railway Ticket: ये है वो टाइम जब टीटीई भी नहीं कर सकता ट्रेन में आपका टिकट चेक, पढ़िए नियम

Indian Railway Rule: भारतीय रेलवे एक विशाल रेल नेटवर्क है. इससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. भारतीय रेलवे के कुछ नियम हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर यात्री को जर्नी का बेस्ट अनुभव मिले और रेल नेटवर्क अच्छी तरह से काम करे. अगर आप रेल यात्री हैं तो आपको भारतीय रेलवे के नियमों के बारे में पता होना चाहिए. तो आप किसी भी समस्या में न फंसें और ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई समस्या आने पर उनका उपयोग करें. ये नियम ऑनबोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए हैं. 

यह नियम तेज आवाज में म्यूजिक बजाने और ट्रेन में फोन कॉल पर तेज आवाज में बात करने पर है. यह नियम तब आया जब भारतीय रेलवे को फोन पर जोर-जोर से बात करने और बिना ईयरफोन के म्यूजिक बजाने के खिलाफ कई शिकायतें मिलीं. ऑन-बोर्ड टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर), कैटरिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे ट्रेनों में सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखें और यात्रियों के लिए समस्या पैदा करने वाले लोगों को ऐसा न करने के लिए कहें.

भारतीय रेलवे का रात्रि नियम यात्रियों को अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए है. ये नियम हैं. टीटीई रात 10 बजे के बाद आपका टिकट चेक करने नहीं आ सकता है. नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए. ग्रुप्स में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते हैं. अगर बीच वाली बर्थ वाला सहयात्री अपनी सीट खोल देता है तो नीचे वाली बर्थ वाले यात्री कुछ नहीं कह सकते. ट्रेन सर्विस में ऑनलाइन भोजन रात 10 बजे के बाद नहीं परोसा जा सकता है. हालांकि, आप ई-कैटरिंग सर्विसेज के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री-ऑर्डर कर सकते हैं.

ट्रेन छूटने पर टीटीई के लिए नियम
यदि यात्रियों को उनके द्वारा तय बोर्डिंग पॉइंट पर ट्रेन छूट जाती है. वे दो रेलवे स्टेशनों को पार करने तक ट्रेन में सवार हो सकते हैं. चूंकि आपके पास एक रिजर्व टिकट है, टीटीई को आपकी सीट किसी अन्य यात्री को तब तक आवंटित करने की अनुमति नहीं है जब तक ट्रेन अगले दो रेल स्टॉप से ​​​​गुजरती नहीं है. हालांकि, जब ट्रेन अगले दो स्टॉप से ​​होकर गुजरती है, तो टीटीई किसी भी यात्री को आरएसी पीएनआर स्टेटस टिकट के साथ सीट आवंटित कर सकता है.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं

Trending news