ITR: अभी तक दाखिल नहीं किया है Income Tax Return तो हो जाएं सावधान, ये गलती पड़ जाएगी भारी
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ITR: अभी तक दाखिल नहीं किया है Income Tax Return तो हो जाएं सावधान, ये गलती पड़ जाएगी भारी

Income Tax Login: आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं. हालांकि कई बार लोग समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं. जिसके कारण लोगों को जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है. आयकर विभाग के जरिए इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन्हें इनकम टैक्स भरना काफी जरूरी होता है.

टैक्स

ITR Filling Date: आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं. हालांकि कई बार लोग समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं. जिसके कारण लोगों को जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है. आयकर विभाग के जरिए इनकम (Income) पर टैक्स वसूल किया जाता है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन्हें इनकम टैक्स भरना काफी जरूरी होता है. हालांकि जो लोग टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद भी टैक्स नहीं भरते हैं, उन्हें काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ सकती है. वहीं अब लोगों को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख के बारे में ध्यान रखना चाहिए.

इतने दाखिल किए गए आयकर रिटर्न

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. यह आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कॉरपोरेट और अन्य लोगों के लिए, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है, यह तारीख सात नवंबर 2022 थी.

जुर्माने का भुगतान

अगर कोई इस अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता है, तो वह जुर्माने का भुगतान करके 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, ''अब तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 6.85 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि यह संख्या 31 दिसंबर तक बढ़ेगी.''

आखिरी तारीख

वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. इसके बाद अगर किसी को आईटीआर दाखिल करना था तो उसके पास 31 दिसंबर 2022 की तारीख है. हालांकि 31 जुलाई के बाद जिसने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, उसके जुर्माना भी देना पड़ा है. ऐसे में लोग जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर कोई 31 दिसंबर तक भी ITR नहीं दाखिल कर पाते हैं तो यह गलती भारी पड़ सकती है.

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