केंद्र सरकार की तरफ से हवाई टिकट का पैसा वापस करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन यात्रा से जुड़े विभिन्न पोर्टल को पैसा वापस करने का आदेश किया है.
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कोरोना के समय में अगर आपने भी हवाई टिकट कराया था और आपको अभी तक पैसा वापस नहीं मिला है तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार की तरफ से हवाई टिकट का पैसा वापस करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन यात्रा से जुड़े विभिन्न पोर्टल को पैसा वापस करने का आदेश किया है.
सरकार ने कहा है कि कोरोनो वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ के समय में हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित लंबित पैसा उपभोक्ताओं को वापस किया जाए. इस प्रक्रिया को नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक शुरू करने का निर्देश दिया.
25 मार्च को लगा था लॉकडाउन
कोरोनो वायरस महामारी की रोकथाम के लिये 25 मार्च, 2020 से अलग-अलग अवधि के लिये देश में ‘लॉकडाउन’ लगाया गया था. इस दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को भी एक निश्चित अवधि के लिये बंद किया गया था.
सरकार ने की बैठक
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को यात्रा क्षेत्र में उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए यात्रा को लेकर ऑनलाइन सुविधा प्रदाताओं के साथ बैठक की.
सचिव ने दी ये जानकारी
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड-19 ‘लॉकडाउन’ अवधि के दौरान बुक किए गये टिकट का पैसा वापस नहीं किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई.
किराए राशि का पेमेंट करने को कहा
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यात्रा सुविधा प्रदाताओं (एग्रिगेटर्स) को नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित लंबित किराया राशि का भुगतान करने को कहा गया है.
तौर-तरीकों पर किया जाए काम
इसमें कहा गया है है कि इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिये एक लोकपाल की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया. नागर विमानन मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का विभाग संयुक्त रूप से इसे स्थापित करने के तौर-तरीकों पर काम कर सकते हैं. एक अन्य प्रस्ताव उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को एयर सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत करने का है.
इनपुट - भाषा एजेंसी