Mutual Fund और डीमैट खाताधारकों को जल्द करना होगा ये काम, वरना गुजर जाएगी आखिरी तारीख
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Mutual Fund और डीमैट खाताधारकों को जल्द करना होगा ये काम, वरना गुजर जाएगी आखिरी तारीख

Demat Account: इंवेस्टमेंट के लिए लोगों को डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा लोगों को म्यूचुअल फंड में इंवेस्टमेंट भी करना काफी पसंद है. अब लोगों को डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ा अपडेट जान लेना चाहिए, वरना तारीख भी गुजर जाएगी. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Mutual Fund और डीमैट खाताधारकों को जल्द करना होगा ये काम, वरना गुजर जाएगी आखिरी तारीख

Trading Account: सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास अपने नॉमिनी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, यह आदेश नए और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू होगा. यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है.

ट्रेडिंग और डीमैट खाता

यह किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में निवेशकों के कानूनी नॉमिनी को प्रतिभूतियों के सुचारू और सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा. सेबी के नए नियमों के अनुसार, नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय अपनी प्रतिभूतियों के लिए नॉमिनी देना होगा या घोषणापत्र के जरिये बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा. मौजूदा निवेशक (संयुक्त रूप से रखे गए म्यूचुअल फंड फोलियो सहित) यदि इस समयसीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पाएंगे.

म्यूचुअल फंड

इसके अलावा निवेशकों के डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक ‘फ्रीज’ किए जाएंगे जब तक कि वे नॉमिनी नहीं डालते हैं या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं. सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए किसी को नॉमिनी करने की 30 सितंबर, 2023 की समय-सीमा सेबी की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है. जुलाई, 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था. बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया था.

अनिवार्य कर दिया

म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के संबंध में नियामक ने 15 जून, 2022 को अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड ग्राहकों के लिए एक अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा देना अनिवार्य कर दिया था. इसे एक अक्टूबर, 2022 तक और फिर मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया. बाजार भागीदारों से मिले आग्रह के बाद फोलियो और डीमैट खातों को फ्रीज करने का प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू करने का फैसला किया गया.

बाद में आती है कठिनाई

बाजार विशेषज्ञों का कहना ​​है कि अतीत में कई निवेशक खाते बिना किसी को नामित किए खोले गए हैं. ऐसे मे सही उत्तराधिकारी को संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई आती है. ऐसे में यह कदम काफी अच्छा है और इससे संपत्ति के हस्तांतरण में आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगी. (इनपुट: भाषा)

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