Changes in September 2024: यह बदलाव क्रेडिट कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक के नियमों में होंगे. इसके अलावा अनचाहे और फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए ट्राई के नियम भी 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे.
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New Rules From September 1: अगले महीने एक तारीख से कई चीजें बदलने जा रही हैं. यह बदलाव क्रेडिट कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक के नियमों में होंगे. इसके अलावा अनचाहे और फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए ट्राई के नियम भी 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे.
1. अनचाहे कॉल से छूटकारा
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली बिजनेस कॉल और मैसेज को ब्लॉकचेन आधारित नए प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. ट्राई के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आम लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से राहत मिल सकती है.
2. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
1 सितंबर से HDFC और IDFC FIRST बैंक के क्रेडिट कार्ड बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया है. वहीं, IDFC FIRST बैंक ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में मिनिमम अमांउट ड्यू (MAD) और पेमेंट ड्यू डेट जैसे बड़े बदलाव किए हैं.
HDFC बैंक के कस्टमर्स अब हर महीने यूटिलिटी ट्रांजेक्शन में अधिकतम 2000 पॉइंट्स तक ही अर्जित कर सकेंगे. वहीं, IDFC बैंक ने भुगतान की देय तारीख 18 से घटाकर 15 दिन कर दी है.
3. दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए अनिवार्य होगा हेलमेट
सितंबर से किसी भी प्रकार के दोपहिया वाहनों पर पीचे बैठने वाले शख्स के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. हालांकि, यह नियम पहले से ही लागू है. लेकिन अब इसे कड़ाई से अमल में लाया जाएगा. उल्लंघन करने पर 1035 रुपया का चालान काटा जाएगा. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है.
4. मुफ्त में आधार अपडेट 14 सितंबर तक
जरूरी दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड को बिना शुल्क 14 सितंबर तक अपडेट किया जा सकता है. इस अवधि तक में आप आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि फ्री में बदल सकते हैं.
5. जीएसटी रिटर्न के लिए बैंक खाता जरूरी
एक सितंबर से जीएसटी रिटर्न के लिए जरूरी बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य हो जाएगा. जीएसटी नियम 10ए के तहत टैक्सपेयर्स को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के एक महीने के भीतर अपने बैंक खाते का डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करना होगा. अन्यथा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.