'ड‍िब्‍बा' बना अमेजन से खरीदा गया लैपटॉप, कस्‍टमर परेशान हुआ तो कंज्‍यूमर फोरम ने लगाई पेनाल्‍टी
Advertisement

'ड‍िब्‍बा' बना अमेजन से खरीदा गया लैपटॉप, कस्‍टमर परेशान हुआ तो कंज्‍यूमर फोरम ने लगाई पेनाल्‍टी

ड‍िस्‍ट्र‍िक्‍ट कंज्‍यूमर डिस्प्यूट र‍िड्रेसल कमीशन (पूर्वी दिल्ली) एक खराब लैपटॉप की कीमत वापस करने में करीब एक साल और पांच महीने की देरी के लिए एक व्यक्ति की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था.

'ड‍िब्‍बा' बना अमेजन से खरीदा गया लैपटॉप, कस्‍टमर परेशान हुआ तो कंज्‍यूमर फोरम ने लगाई पेनाल्‍टी

Penalty on Amazon: कस्‍टमर को परेशानी होने के बाद द‍िल्‍ली की कंज्‍यूमर फोरम ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और उसके एक र‍िटेल सेलर पर जुर्माना लगाया है. अमेजन और उसके सेलर पर सर्व‍िस में खाम‍ियां होने के चलते 35000 रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई है. द‍िल्‍ली की एक कंज्‍यूमर फोरम ने पाया क‍ि ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म अमेजन के पास ग्राहक की श‍िकायत का समाधान करने के ल‍िए प्रॉपर स‍िस्‍टम नहीं है. फोरम ने यह भी पाया क‍ि ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म की ब‍िक्री की शर्तें एकतरफा हैं. इस मामले की सुनवाई के साथ ही फोरम ने अमेजन को ग्राहकों को एक अचूक और पारदर्शी शिकायत निवारण स‍िस्‍टम भी प्रदान करने का आदेश द‍िया.

र‍िफंड में एक साल पांच महीने का समय

ड‍िस्‍ट्र‍िक्‍ट कंज्‍यूमर डिस्प्यूट र‍िड्रेसल कमीशन (पूर्वी दिल्ली) एक खराब लैपटॉप की कीमत वापस करने में करीब एक साल और पांच महीने की देरी के लिए एक व्यक्ति की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था. फोरम में की गई शिकायत में कहा गया कि अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जर‍िये ऑर्डर किया गया 77,990 रुपये का लैपटॉप रिटेलर 'अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा बेचा गया था. शिकायत में कहा गया है कि प्रोडक्‍ट के लिए रिफंड मिलने में देरी के कारण ग्राहक को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा.

मुकदमे के 10000 रुपये देने के ल‍िए कहा
एसएस मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले फोरम ने कहा, ‘इस आयोग का यह मानना है क‍ि अमेजन, जो कस्‍टमर से ऑर्डर स्वीकार करती है और थर्ड पार्टी को ऑर्डर देती है और सामान की ड‍िलीवरी होने के बाद कॉन्‍ट्रैक्‍ट खत्‍म करती है, एक साधारण मध्यस्थ नहीं है.’ आयोग में सदस्य रश्मी बंसल और रवि कुमार भी शामिल थे. आयोग ने अपने सामने आए सबूतों पर ध्यान दिया, इसके अनुसार ‘शिकायतकर्ता द्वारा कई बार रिफंड की मांग करने के बाद करीब एक साल और पांच महीने बाद उसका पैसा लौटाया गया. आयोग ने मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा है.

यह पहला मामला नहीं है जब अमेजन को लेकर इस तरह की श‍िकायत सामने आई है. इससे पहले भी ग्राहकों की तरफ से मोबाइल या अन्‍य कोई जरूरी सामान ऑर्डर करने पर साबुन या पत्‍थर की ड‍िलीवरी होने की श‍िकायतें की गई हैं. प‍िछले द‍िनों आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया पर 3.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह पेनाल्‍टी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीआई की तरफ से की गई थी. (इनपुट भाषा से)

Trending news