माल एवं सेवा कर (GST) नियमों के तहत मैन्फुक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्रमश: 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये सालाना बिजनेस वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण जरूरी है.
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GST: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि जिन संस्थाओं को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के तहत टैक्स भुगतान करना जरूरी है. वे अब अस्थायी पहचान संख्या (TIN) प्राप्त कर सकती हैं. सीबीआईसी (CBIC) ने जीएसटी नियमों में संशोधन को नोटिफाई किया है, ताकि उन संस्थाओं को टीआईएन (TIN) जारी किया जा सके, जिन्हें जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है. लेकिन उन्हें कुछ विशिष्ट प्रावधानों के तहत भुगतान करने की आवश्यकता है.
माल एवं सेवा कर (GST) नियमों के तहत मैन्फुक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्रमश: 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये सालाना बिजनेस वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण जरूरी है. सीबीआईसी (CBIC) ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नियम 16ए पेश करते हुए कहा, ‘जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिये उत्तरदायी नहीं है, लेकिन उसे अधिनियम के प्रावधान के तहत कोई भुगतान करना जरूरी है, वहां उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है.’
जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में ऐसी संस्थाओं को टीआईएन जारी करने का फैसला लिया था. इससे सुचारू कर भुगतान सुनिश्चित होगा. साथ ही उन लोगों पर अनुपालन का बोझ कम होगा, जो नियमित रूप से टैक्सेबल गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं.