14000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी की ऐसी हो गई हालत, पिज्जा भी नहीं खरीद सकता
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14000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी की ऐसी हो गई हालत, पिज्जा भी नहीं खरीद सकता

Nirav Modi: देश के बहुचर्चित पीएनबी स्कैम घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी अब कंगाल हो चुका है. उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची है. गरीबी का आलम यह है कि उसके पास पिज्जा खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं.

14000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी की ऐसी हो गई हालत, पिज्जा भी नहीं खरीद सकता

Nirav Modi: देश के बहुचर्चित पीएनबी स्कैम घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी अब कंगाल हो चुका है. उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची है. गरीबी का आलम यह है कि उसके पास पिज्जा खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं. दिन-रात हीरे की अथाह किस्मों के साथ दिन बिताने वाले नीरव के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं. उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह एक पिज्जा खरीद सके.

नीरव मोदी के पास कुछ भी नहीं बचा है वह उधार पर जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर है. नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FDIPL) के अकाउंट में मात्र 236 रुपये शेष बचे हैं.

कई रिपोर्ट में कहा गया है कि नीरव मोदी की जेब अब कुछ नहीं बचा है उसे उधार पर जेल में जिंदगी बितानी पड़ रही है. कोर्ट-कचहरी के खर्च के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे हैं. नीरव के बुरे दिन तभी से शूरु हो गए थे जब वो लंदन पुलिस के हाथ लगा. गिरफ्तारी के बाद से वह कंगाली में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गया.

पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में नीरव मोदी ने खुद दावा किया था कि उसके पास अदालत द्वारा आदेशित कानूनी लागत का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं था. उसे उधार लेने की जरूरी पड़ी. जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने खुद को वित्त पोषित करने की योजना कैसे बनाई, तो मोदी ने अदालत को सूचित किया कि वह धन उधार ले रहा था क्योंकि प्रत्यर्पण कार्यवाही के हिस्से के रूप में उसकी संपत्ति भारत में जब्त कर ली गई थी. जिसके बाद से उसके पास अपर्याप्त संसाधन थे.

नीरव मोदी भारत में तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है. पहला मामला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप 700 मिलियन पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ. दूसरा मामला पीएनबी धोखाधड़ी से प्राप्त आय के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. अंत में, तीसरे मामले में सीबीआई की कार्यवाही से जुड़े सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं.

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

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