SUV definition in India: जीएसटी काउंसिल ने एसयूवी कारों पर 22% कंपनसेशन सेस लगाने की बात कही है. इसके साथ ही SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स) की परिभाषा बताई गई है.
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GST Council on SUV: एसयूवी कारों को लेकर GST Council ने अपनी परिभाषा बताई है. काउंसिल ने 48वीं बैठक में एसयूवी कारों पर 22% कंपनसेशन सेस लगाने की बात कही है. इसके साथ ही SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स) की परिभाषा बताई गई है और MUV (मल्टी यूटिलिटी व्हीकल ) को परिभाषित करने के लिए मानदंड तैयार करने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SUV के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि 22% के कंपनसेशन सेस की उच्च दर सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहन पर लागू होती है, जिसे आम बोलचाल में SUV कहा जाता है.
क्या है SUV की परिभाषा?
GST काउंसिल ने एसयूवी की परिभाषा तय करते हुए बताया कि वह कारें जिनमें इंजन की क्षमता 1500cc से ज्यादा हो, लंबाई 4000mm से ज्यादा हो, 170 mm या ज्यादा का ग्राउंड क्लीयरेंस होता है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्पष्टीकरण कोई नया टैक्स (Tax) नहीं है. इसके जरिये सिर्फ SUV कैटेगरी पर लगने वाले टैक्स को परिभाषित किया गया है. फिलहाल 1500cc से ज्यादा इंजन क्षमता, 4000mm से ज्यादा लंबाई और 170mm ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स रेट 50% हो जाता है.
MUV की परिभाषा
वित्त मंत्री ने कहा कि एमयूवी पर चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ राज्यों ने पूछा कि क्या सेडान को एसयूवी श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए? राज्यों ने एमयूवी की परिभाषा लाने का भी सुझाव दिया. वहीं SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) ने SUV की परिभाषा पर आए GST काउंसिल के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि यह वित्त मंत्रालय के साथ इस बारे में हुई चर्चा के अनुरूप ही है. सियाम ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि 28% GST के अलावा 22% कंपनसेशन सेस की उच्च दर केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो चारों शर्तों को पूरा करते हैं.
(भाषा इनपुट के साथ)
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