RSS लीडर रंजीत श्रीनिवास कत्ल मामला; PFI से जुड़े 14 लोगों को मौत की सजा
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RSS लीडर रंजीत श्रीनिवास कत्ल मामला; PFI से जुड़े 14 लोगों को मौत की सजा

PFI Activists Death Sentence: 19 दिसंबर, 2021 को आरएसएस लीडर रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. केरल की एक अदालत ने प्रतिबंधित इस्लामी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई. 

 

RSS लीडर रंजीत श्रीनिवास कत्ल मामला; PFI से जुड़े 14 लोगों को मौत की सजा

RSS Leader Ranjith Sreenivasan Murder Case: केरल की एक लोकल अदालत ने बीजेपी लीडर के कत्ल मामले में पीएफआई से ताल्लुक रखने वाले 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई. केरल की अदालत ने दिसंबर 2021 में अलप्पुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शाखा के लीडर रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 14 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई. एडिशनल जिला जज, मावेलिक्कारा वी. जी. श्रीदेवी ने कुसूरवारों को सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने कुसूरवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की अपील करते हुए कहा था कि पीएफआई के ये मेंबर एक 'प्रशिक्षित हत्यारा दस्ते' से जुड़े थे और जिस बेरहम तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और बीवी के सामने मौत के घाट उतारा वो "दुर्लभ से दुर्लभतम" जुर्म की श्रेणी के दायरे में लाता है.

 

रंजीत श्रीनिवास को 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर कत्ल कर दिया गया था. इस मामले में गिरफ्तार सभी मुल्जिमों का ताल्लुक प्रतिबंधित संगठन PFI से था.  मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास के कत्ल मामले में सभी 14 कुसूरवारों को मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने 8 मुल्जिमों को सीधे तौर पर कत्ल मामले में शामिल पाया है. इन 8 मुल्जिमों को अलग-अलग दफाओं के तरहत कुसूरवार करार दिया गया है.जबकि कत्ल के वक्त 9 मुल्जिम हथियारों से लैस होकर रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे. इन्हें अदालत ने आईपीसी की दफाओं के तहत कुसूरवार ठहराया है. 

 बता दें कि, रंजीत श्रीनिवास भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा से जुड़े थे. उनको 19 दिसंबर, 2021 को घर में ही बीवी और मां के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था. मुतास्सिर परिवार ने अदालत से कुसूरवारों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का मुतालबा किया था. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि मुल्जिम पेशावर कातिल थे और उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से रंजीत को उनकी मां, बीवी और बच्चों के सामने मौत की नींद सुला दिया.

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