नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध- प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गलत तरीके से इन नौजवानों को पकड़कर थाने लाने के बाद उनकी पिटाई की थी.
Trending Photos
सहारनपुरः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मुअत्तल पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए आठ युवकों के मुकदमे को खारिज करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है. अदालत के हुक्म के बाद आठों युवक जिला कारागार से रिहा कर दिए गए हैं. पुलिस अधीक्षक (नगर) राजेश कुमार ने सोमवार को कोर्ट से मुकदमों के खारिज किए जाने की तस्दीक की है.
उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवालात
नहीं तो इंसाफ़ खो देगा अपना इक़बाल- यूपी हिरासत में मौतों के मामले में न. 1
- यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल
- यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे pic.twitter.com/BCGn93LO49— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 11, 2022
कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
सहारनपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अनिल कुमार ने जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में 10 जून को गिरफ्तार किए गए आठ मुस्लिम नौजवानों पर दर्ज मुकदमे को खारिज किए जाने का आदेश पास किया और पुलिस को फटकार लगाई. नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में सहारनपुर में 10 जून को प्रदर्शन में पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था.
शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे युवा
इस मामले में आठ नौजवानों की तरफ से वकील मोहम्मद अली, मोहम्मद हमजा और शादान शाह पेश हुए. वकीलों ने बताया कि जो आठ नौजवान रिहा किए गए हैं, उनमें मोहम्मद अली, अब्दुल समद, कैफ अंसारी, महराज, आसिफ, सुभान, फुरकान और गुलफाम हैं. युवकों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस द्वारा उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया था. अधिवक्ता अली ने इल्जाम लगाया कि 10 जून को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई करते हुए आठों बेकसूर नौजवानों को न सिर्फ जेल भेजा बल्कि उनकी निर्ममता पूर्वक पिटाई भी की थी. उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
Zee Salaam