Haryana News: BJP मंत्री संदीप सिंह पर यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली कोच सस्पेंड; जानें पूरा मामला
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Haryana News: BJP मंत्री संदीप सिंह पर यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली कोच सस्पेंड; जानें पूरा मामला

Haryana News: यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला कोच को सस्पेंड कर दिया गया है.उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप के खिलाफ यौन दुराचार के आरोप लगाए थे.

Haryana News: BJP मंत्री संदीप सिंह पर यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली कोच सस्पेंड; जानें पूरा मामला

Haryana News: हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला जूनियर एथलेटिक कोच को सस्पेंड कर दिया है. कोच ने हरियाणा सरकार के मंत्री और पूर्व हॉकी टीम कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे. कोच ने दिसंबर 2022 में चंडीगढ़ में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि कोच का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कोई समझौता करने और मामले को निपटाने से इनकार कर रही हैं.

शाम को घर पर मिला सस्पेंशन लेटर

खेल विभाग के निदेशक, यशेंद्र सिंह ने 11 अगस्त के एक आदेश में कहा था कि, "जिला खेल अधिकारी, पंचकुला के कार्यालय में तैनात सुश्री...जूनियर एथलेटिक कोच की सेवाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है." कोच ने बताया उनके ऑफिस में होने बावजूद संस्पेंशन लेटर सोमवार शाम उनके घर भेजा गया.

"मैं झुकूंगी नहीं"

महिला कोच करती हैं- “हां, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है. मुझ पर समझौता करने (केस वापस लेने) का दबाव बनाया जा रहा है. मुझे मेरे निलंबन के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया. मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया है. यह सरकार जरिए मुझ पर दबाव डालने का ये एक और तरीका है, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं हूं.”

सरकार का रुख

ज्ञात हो कि मामला दर्ज होने के बाद संदीप से खेल एवं युवा मामलों के विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया था. हालांकि, उनके पास प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट अभी भी है. इस मामले में अरोपी संदीप का कहना है कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं. वहीं हरियाणा सरकार का इसको लेकर कहना है कि आरोप और एफआईआर दर्ज होने से ये साबित नहीं होता है कि आरोपी दोषी है.

एसआईटी के पास जांच

दिसंबर में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले को हैंडल करने के लिए जनवरी के महीने में एसआईटी टीम का गठन किया गया था. जिसकी अध्यक्षता एक महिला आईपीएस ऑफिसर कर रही थीं. एसआईटी ने जांच के बाद एफआईआर में आईपीसी की धारा 509 जोड़ी दी थी, जो महिला की गरिमा का अपमान करने का एक और आरोप था.

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता ने कहा कि सितंबर 2022 में हरियाणा खेल विभाग में जूनियर एथलेटिक्स कोच के रूप में नियुक्ति से पहले, वह इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के जरिए आरोपी के राबते में आई थी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कहा है कि आरोपी ने उसे नौकरी से जुड़े दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए 2 मार्च, 2022 और 1 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में अपने आधिकारिक आवास पर मिलने के लिए कहा और उसका यौन उत्पीड़न किया.

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