Delhi Riots: नाम पूछकर किया था तलवार से वार; कोर्ट ने मुल्जिमों के लिए दिया ये आदेश
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Delhi Riots: नाम पूछकर किया था तलवार से वार; कोर्ट ने मुल्जिमों के लिए दिया ये आदेश

अदालत ने कहा कि यह सामान्य बात है जिसे कोई भी बता सकता है कि किसी व्यक्ति के सिर पर तलवार से हमला करने का मतलब क्या होता है?

अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट करने का हुक्म दिया है. इन लोगों के खिलाफ दंगों के दौरान हंगामा करने, कत्ल के प्रयास, डकैती और एक शख्स पर तलवार से हमला करने के इल्जाम है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने फिलहाल जमानत पर चल रहे विनय, राहुल और सौरभ शर्मा के खिलाफ आरोप तय करने का हुक्म देते हुए कहा कि उनके खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ आरोप बनते थे.

पीड़ित से 5 हजार की रकम भी लूट ली थी 
अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जख्मी जफर जिया के सिर पर दंगाइयों द्वारा तलवार से हमला किया गया था और यह सामान्य ज्ञान की बात है कि किसी शख्स के सिर पर तलवार से हमला करने से उस शख्स की मौत हो सकती है, इसलिए, मुल्जिमों के खिलाफ प्रथम दृष्टया हत्या के प्रयास का मामला परिलक्षित होता है. आरोपी पर डकैती के अपराध के लिए आरोप लगाते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ द्वारा शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रकम भी लूट ली गई थी.

नाम पूछकर किया था हमला 
यह हादसा उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में हुई थी. शिकायत के मुताबिक 24 फरवरी 2020 की रात करीब साढ़े दस बजे जिया खजूरी से जा रहा था और करावल नगर चौकी के सामने अचानक करीब 20 लोग उसकी तरफ दौड़े और मोटरसाइकिल से धक्का देकर नीचे गिराते हुए उसका नाम पूछा. आरोपियों ने जिया के सिर पर कई बार तलवार से वार किया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

Zee Salaam

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