Nuh: 7 साल पुराने मामले में 4 सगे भाईयों को सजा, खुर्शीद के परिवार वालों ने पुलिस पर किया था हमला
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Nuh: 7 साल पुराने मामले में 4 सगे भाईयों को सजा, खुर्शीद के परिवार वालों ने पुलिस पर किया था हमला

Nuh News: हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू के कांगरका गांव में करीब सात साल पहले पुलिस टीम पर हमला करने के मुल्जिम चार भाइयों को एडिशनल सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने मुजरिम करार दिया है. 

Nuh: 7 साल पुराने मामले में 4 सगे भाईयों को सजा, खुर्शीद के परिवार वालों ने पुलिस पर किया था हमला

Nuh News: हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू के कांगरका गांव में करीब सात साल पहले पुलिस टीम पर हमला करने के मुल्जिम चार भाइयों को एडिशनल सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है. इन चारों भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने चारों पर 22,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. साल 2018 में दोषियों ने CIA नूंह टीम पर हमला कर मर्डर के एक आरोपी को छुड़ा लिया था.

नूंह DySP हरिंदर कुमार ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 12 जनवरी 2018 को हत्या के एक मामले में मुल्जिम जाकिर को CIA नूंह टीम ने उसके घर से अरेस्ट किया था, जो कांगरका गांव का रहने वाला था. उन्होंने शोर मचाकर अपने परिवार वालों के बुलाया उसके बाद  उसके परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस पर हमला कर दिया.

चार महिलाओं समेत छह पुलिस जांच में पाया गया बेकसूर
इस दौरान फायरिंग भी की गई. इस हमले में जाकिर के परिवार के मेंबर भी शामिल थे. हमले में SI भगत सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. जिनके बयान पर तावडू सदर थाना पुलिस ने दस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें चार महिलाओं समेत छह को पुलिस जांच में बेकसूर पाया गया. वहीं जाकिर, खुर्शीद, शरीफ और ताहिर उर्फ छोटा की गिरफ्तारी हुई.

7 साल तक चली सुनवाई
डीएसपी नूंह के बयान के मुताबिक, पुलिस ने शुरुआत में ही हमले से संबंधित सभी जरूरी सबूत इकट्ठे कर लिए थे, जिसमें हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए वेपन और लाठियां शामिल थी. इन जुटाए गए सबूतों को अदालत में पेश किया गया और मामले की सुनवाई में मजबूती से पैरवी की गई. करीब सात साल तक मामले की सुनवाई हुई.

बीते 3 जनवरी को एडिशनल सेशन जज न्यायधीश सुशील कुमार की अदालत ने मुल्जिम जाकिर, खुर्शीद, शरीफ और ताहिर को मुजरिम करार दिया. वहीं, मंगलवार को कोर्ट ने चारों आरोपी भाइयों को अलग-अलग धाराओं के तहत मुजरिमम मानते हुए 7 साल कैद समेत 22500- 22500 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया. जुर्माना नहीं भरने पर सभी को सजा के तौर पर 1 महीना जेल में एक्स्ट्रा बिताना होगा.

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