Tahir Hussain Bail Plea: ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Tahir Hussain Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई है. इस दौरान कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर तल्ख टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए और अर्जी पर सुनवाई 21 जनवरी के लिए टाल दी है. यानी अब ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर 21 जनवरी को सुनवाई होगी.
कल होगी सुनवाई
दरअसल, ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समय की कमी की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही पीठ उठने लगी, हुसैन के वकील ने मामले का जिक्र किया और 21 जनवरी को सुनवाई की गुजारिश की.
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कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
पीठ ने जवाब में टिप्पणी की, "जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है. ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए." ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि हुसैन का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन की पैरोल की थी मंजूर
दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी. हालांकि, अदालत ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक अंतरिम जमानत की उनकी याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हिंसा में मुख्य आरोपी होने की वजह से हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा था कि दंगों के सिलसिले में उसके खिलाफ लगभग 11 मुकदमे दर्ज किए गए थे और वह संबंधित धन शोधन मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में हैं. फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोग मारे गए और कई घायल हो गए.