Gyanvapi Survey: मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के सामने मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए. जबकि सील वजूखाने की सफाई के दौरान वादी पक्ष और मस्जिद कमिटी की तरफ से दो-दो प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
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Gyanvapi Survey: वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया. हिन्दू पक्ष की तरफ से वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ( Justice AK Vishwesh ) ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी अहाते की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए. मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के सामने मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए.
वहीं, जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का बॉन्ड पेपर अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें. जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद ASI ( Archeological Survey Of India ) ने काशी विश्वनाथ मंदिर ( Kashi Vishwanath Mandir ) के बगल में मौजूद ज्ञानवापी अहाते का वैज्ञानिक सर्वे किया था, ताकि यह डिटरमाइंड
किया जा सके कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.
दोनों पक्ष के दो-दो प्रतिनिधि थे मौजूद
बता दें कि सील वजूखाने की सफाई के दौरान वादी पक्ष और मस्जिद कमिटी की तरफ से दो-दो प्रतिनिधि भी मौजूद थे. जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर-4 पर कड़ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था.वहीं यातायात को को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस समेत PAC के फोर्स तैनात थे.
SC ने दिया था ये हुक्म
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद वजूखाने को साफ करने की इजाजत दी थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ( DY Chandrachud ) , जस्टिस जेबी पारदीवाला ( JB Pardiwala ) और जस्टिस मनोज मिश्रा ( Manoj Mishra ) ने हिंदू पक्ष की पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए यह हुक्म दिया था कि साफ-सफाई का काम वाराणसी DM की देखरेख में किया जाए.