ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश... गुजरात में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, भड़के ओवैसी
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ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश... गुजरात में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi on Bet Dwarka Bulldozer Action: साल 2022 में भी इस क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी. इसी साल सैकड़ों घरों को तोड़ दिया गया था. सरकार ने दावा किया था कि यहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस साल भी गुजरात के बेट द्वारका और ओखा इलाके में पिछले कई दिनों से कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है.

ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश... गुजरात में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi on Bet Dwarka Bulldozer Action: गुजरात के बेट द्वारका और ओखा इलाके में पिछले कई दिनों से कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है. इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुसलमान प्रभावित हुए हैं. सैकड़ों मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया है, जबकि कई ई मजहबी भवनों को भी ध्वस्त कर दिया है. इतना ही नहीं,  हजरत पंज पीर की दरगाह को भी प्रशासन ने तोड़ दिया गया है. इस कार्रवाई पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात सरकार पर हमला बोला है. 

बीजेपी सरकार पर ओवैसी का हमला
उन्होंने कहा कि द्वारका में तोड़फोड़ मुसलमानों के मजार और कब्रिस्तानों को निशाना बनाकर की गई. वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे. ध्वस्त किए गए कब्रिस्तान और दरगाह को सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा ही माना गया था. सरकार ने कभी उनके रुख को चुनौती नहीं दी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हो रहा है खुला उल्लंघन- ओवैसी
ओवैसी ने आगे कहा, "द्वारका में की गई तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्वस्त किए गए कब्रिस्तान और दरगाह को सरकारी रिकॉर्ड में इसी रूप में मान्यता दी गई थी. सरकार ने कभी उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दी. इससे साफ पता चलता है कि हाल ही में की गई तोड़फोड़ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई." 

वक्फ के खिलाफ हो रही है साजिश
उन्होंने कहा, "यह बेहद निंदनीय है. तोड़फोड़ की घटनाएं यह भी साबित करती हैं कि मोदी सरकार वक्फ बिल में संशोधन करके वक्फ के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर क्यों करना चाहती है?"

साल 2022 में भी हुई थी बुलडोजर की कार्रवाई
गौरतलब है कि साल 2022 में भी इस क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी. इसी साल सैकड़ों घरों को तोड़ दिया गया था. सरकार ने दावा किया था कि यहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि सरकार किसी के घर पर बुलडोजर न चलाए, लेकिन अगर किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है तो पुलिस कोर्ट से आदेश लेकर कार्रवाई करे.

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