बिहार में 4.40 लाख नियोजित शिक्षकों के घर ईद और दीवाली; अब नहीं सुनना होगा शिक्षा मित्र वाला ताना
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बिहार में 4.40 लाख नियोजित शिक्षकों के घर ईद और दीवाली; अब नहीं सुनना होगा शिक्षा मित्र वाला ताना

Bihar Niyojit Teachers: बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उन्हें अब राज्यकर्मी माना जाएगा. उन्हें वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बीपीएससी के तहत नियुक्त हुए शिक्षकों को मिलती हैं.

बिहार में 4.40 लाख नियोजित शिक्षकों के घर ईद और दीवाली; अब नहीं सुनना होगा शिक्षा मित्र वाला ताना

Bihar Niyojit Teachers: बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया है. बिहार विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के तहत इन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. पूरे बिहार में 4.40 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया गया है. कैबिनेट की तरफ से इस फैसले पर मुहर लग गई. इसके बाद शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है. उनका साफ तौर पर मानना है कि यह हमारे अधिकार और हक की लड़ाई थी, जिसकी लड़ाई लंबे समय से हम लड़ रहे थे.

मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद NPS ग्रेच्युटी अंतर जिला तबादला का लाभ मिलेगा. वहीं वेतन में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम का मानना है कि लंबे समय से यह लड़ाई जारी थी. अगर नियमावली में कोई त्रुटि हो तो उसको भी सरकार अपने स्तर से देखें. इसके अलावे जो शिक्षकों पर अभी तक कार्रवाई हुई है. राज्य कर्मी दर्जा को लेकर किए गए आंदोलन में उस पर भी विचार करना चाहिए.

आज बिहार कैबिनेट की अतिमहत्वपूर्ण बैठक हुई, बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी है, बैठक में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने अब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ कर दिया है. इसके अलावा बिहार में टूरिज्म नीति को भी मंजूरी मिल गई है. बिहार विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के तहत राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. शिक्षा विभाग के अधिसूचना के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिल जायेगा. आर्थिक लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के तीन मौके मिलेंगे.

परीक्षा फार्म भरने के वक्त तीन जिलों का ऑप्शन मांगा जाएगा. परीक्षा के बाद उन्हें जिला में पोस्टिंग होगी. नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा. सेवा के आठ साल पूरा होने पर प्रमोशन मिलेगा. प्राथमिक से मध्य विद्यालय. मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय शिक्षक. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक का लाभ ले सकेंगे. पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के नियुक्त शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिय से राज्य कर्मी के नए कैडर में शामिल होंगे. यह फायदा क्लास 1 से 12 तक के नियोजित शिक्षक को मिलेगा. इन शिक्षकों को बीपीएससी से चुने गए शिक्षको के बराबरी का अधिकार मिलेगा.

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