नई दिल्ली: वोटर आईडी मौजूदा वक्त में हमारे लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है 18 साल पूरे होने पर वोट देने के लिए हमें वोटर आईडी की जरूरत पड़ती है. हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं होता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर कार्ड उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग बड़े काम की सुविधा उपलब्ध करा रहा है.
18 साल पूरे होने से पहले कर सकते हैं अप्लाई
चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्देश के अनुसार जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही चुनाव आयोग साल भर में तीन बार वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करने की सुविधा दे रहा है. चुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर दे सकते हैं. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा. जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा.
1 अक्टूबर को कर सकेंगे आवेदन
मीडिया में छपी रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनाव आयोग अब साल भर में 4 बार वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नागरिक अब एडवांस में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इसके लिए साल में चार बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर को वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है.
किये गए हैं कई अहम बदलाव
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आरपी एक्ट-1950 के सेक्शन 14 बी में और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 में जरूरी बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन फार्म में जरूरी बदलाव किए गए हैं, जोकि एक अगस्त 2022 से लागू भी हो चुके हैं.
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