आखिरी तारीख से पहले दाखिल कर लें अपना ITR, नहीं तो देनी होगी पेनाल्टी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया है कि, आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन बीतने के बाद अगर आप अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा ऐसी उम्मीदे भी हैं कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 23, 2022, 08:04 AM IST
  • लास्ट डेट के बाद ITR फाइल करने के बाद लगेगी पेनाल्टी
  • आगे नहीं बढ़ाई जाएगी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट
आखिरी तारीख से पहले दाखिल कर लें अपना ITR, नहीं तो देनी होगी पेनाल्टी

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है. इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट है. यानी आईटीआर दाखिल करने में अब लगभग एक हफ्ता ही बाकी रह गया है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो इसे आज ही कर दें. 

लग सकती है पेनाल्टी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया है कि, आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन बीतने के बाद अगर आप अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा ऐसी उम्मीदे भी हैं कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं. आप भी इनकम टैक्स विभाग की टैक्स फाइलिंग वेबसाइट के जरिए बड़ी आसानी से अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. 

इस तरह भर सकते हैं आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न दखिल करने के लिए के सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफीशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. इसके बाद अपनी यूजर आईडी यानी पैन, पासवर्ड और कैप्‍चा कोड को दर्ज करके वहां पर लॉग इन करना होगा. फिर आपको ई फाइल मेन्‍यू पर जाना होगा और वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करना होगा.

इस प्रक्रिया के बाद आप इनकम टैक्‍स रिटर्न के पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा, क्‍योंकि वह आईटीआर डेटाबेस से लिंक्‍ड होता है. ऐसा होने के बाद फाइल नाउ पर क्लिक करें. अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्‍ट करें. आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 सेलेक्‍ट करना है.

अब आपको ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करना. यहां आपका स्‍टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य. इंडिविजुअल पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा.

अब अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 पर क्लिक करना होगा. इस इनकम में सैलरी से हुई इनकम, प्रॉपर्टी और ब्‍याज तथा कृषि से हुई 5 हजार तक की इनकम शामिल है.

अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्‍शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो ITR 4 पर क्लिक करें.

अगर आपने ITR 1 पर क्लिक किया है तो इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा. फिर रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्‍ट करें. फिर अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को सत्‍यापित करें.

इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित डाक्युमेंट को सबमिट करके एडिट किया जा सकता है. इस पेज पर मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कन्‍फर्म पर क्लिक करें.

जब कन्‍फर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरिफाई और सब्मिट पर क्लिक करें. फिर टैक्स पेड एंड वेरीफिकेशन टैब में अपने काम के वेरिफिकेशन का ऑप्‍शन सेलेक्ट करें. आप तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए तरीके से 120 दिन बाद भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर स्‍टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां डिलीट हो जाती हैं. आईटीआर वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर आईटीआर फाइल करने तक सेव रहता है.

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